अमित कुमार यादव, खगड़िया
अलौली प्रखंड विकास पदाधिकारी ने एक आदेश जारी कर छुट्टी के दिन ग्राम कचहरी का संचालन बंद करने को कहा है| उन्होंने कहा कि ऐसा सुनने में आ रहा है कि ग्राम कचहरी का कोर्ट रविवार को लगाया जाता है। विदित हो कि अवकाश के दिन विशेष अनुमति से ही न्यायालय का परिचालन किया जा सकता है। अतः सभी सरपंच, उपसरपंच, कचहरी सचिव, पंच और न्यायमित्र को निदेशित किया जाता है कि कचहरी का संचालन छुट्टी के दिन न किया जाए और इसका नियमित संचालन सामान्य दिनों में किया जाए। विशेष परिस्तिथि में ही न्यायालय का कार्य अवकाश के दिन संपादित किये जायें। जैसे कोई मामला एक दिन में ही सम्पन्न करना हो और समयाभाव के कारण उस दिन कार्यवाई पूरी नही होती है तो उसकी कार्यवाई अगले दिन जारी रखी जा सकती है। परंतु यह विरले ही होना चाहिये। नियमित रूप से नही। कभी भी अपवाद सामान्य नियम का रूप नही ले सकता। सामान्य दिनों में कचहरी के संचालन होने से प्रखंड स्तरीय अथवा जिला स्तरीय पदाधिकारी भी कार्यवाही में भाग ले सकते है।और कचहरी का संचालन विभागीय दिशा निर्देश के अनुसार हो रहा है अथवा नही इसकी भी जांच की जा सकती है। ज्ञातव्य हो कि आने वाले दिनों में ग्राम कचहरी को स्वच्छ्ता अदालत, बिजली अदालत एवम समय समय पर अन्य अदालत लगाया जाना है। अतः सभी लोग वर्किंग डे को ही कचहरी लगाए।अन्यथा आप सभी का वेतन और भत्ता भुगतान नही किया जाएगा।