पंजाब

अनिवार्य प्रमाण के तहत लाए गए उत्पादों को लेकर बैठक कल

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जालंधर : अनिवार्य प्रमाण के तहत लाए गए उत्पादों पर उद्योग बैठक सभी लाइसेंसधारियों आवेदकों और अन्य रूचि रखने वालों के लिए एक बैठक आयोजित की जा रही है.

भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तहत काम कर रहे भारत का एक राष्ट्रीय मानक निकाय है बी एस की स्थापना दिवस अधिनियम 1986 के तहत मानकीकरण उत्पाद प्रमाणन सिस्टम प्रमाणन उपभोक्ता संरक्षण की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए की गई थी| BF अधिनियम 2016 की धारा 16 के तहत प्रावधानों के अनुसार केंद्र सरकार के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालयों ने अनिवार्य प्रमाणीकरण या बीआईएस के अनिवार्य पंजीकरण के तहत उत्पादों को लाने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी किए हैं जब भी किसी उत्पाद को अनिवार्य प्रमाणीकरण के तहत लाया जाता है b i s को हितधारकों के बीच विशेष रूप से एम एस एम ई क्षेत्र में विनिर्माण इकाइयों के बीच जागरूकता पैदा करने की आवश्यकता होती है| इसलिए अनुरोध किया जाता है कि जब भी कोई उत्पाद अनिवार्य प्रमाणीकरण के तहत लाया जाता है तो DD जी आर उद्योगों द्वारा इन अनिवार्य मांगों को अपनाने के लिए अपने क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले उचित स्थानों की पहचान करवा सकते हैं जहां पर ऐसे जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा सकें| हाल के दिनों में कुछ उत्पादों को अनिवार्य प्रमाणीकरण के तहत लाया गया है|
पहला ऊर्जा कुशल प्रेरण मोटर आई एस 12615 के अनुसार 1 अक्टूबर 2017 से प्रभावी है| दूसरा कैपिसिटर आईएएस 2939 आईएएस 13340 और आईएस 13585 के अनुसार 1 फरवरी 2018 से प्रभावी है और तीसरा कास्टिक सोडा आईएएस 252 के अनुसार 5 अप्रैल 2018 से प्रभावी है| चौथा सौर फोटोवोल्टिक सिस्टम डिवाइस को IAS 12286 आइए 16077 i s i c 61 730 भाग 1 के अनुसार 16 अप्रैल 2018 से अनिवार्य पंजीकरण के तहत लाया गया है| वहीं LPG घरेलू इलेक्ट्रिक फूड मिक्सर और सेंट्रीफ्यूगल जूसर और LPG के साथ तत्काल घरेलू वाटर हीटर के लिए डीआईपीपी रसोई उपकरणों और घरेलू वाटर हीटर की गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करने की प्रक्रिया में है| ड्राफ्ट क्यूसी 275 2018 को डब्ल्यूटीओ वेबसाइट पर अपलोड किया गया है| उपरोक्त उस्तादों के संबंध में 31 जुलाई 2018 को होटल अध्यक्ष जालंधर में एक जागरूकता कार्य कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है|

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