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गांधी की हत्या में RSS का हाथ बता कर फंसे राहुल गांधी, कोर्ट में आरोप तय

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मुंबई| महात्मा गांधी की हत्या के पीछे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का हाथ बताकर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पूरी तरह फंस गए हैं| भिवंडी की एक अदालत ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए| अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 आपराधिक मानहानि के तहत आरोप तय किए हैं| राहुल गांधी ने खुद पर लगे आरोपों को स्वीकार नहीं किया है. मामले की अगली सुनवाई 10 अगस्त को मुकर्रर की गई है| बता दे कि राहुल गांधी ने एक रैली के दौरान यह विवादित बयान दिया था जिसके बाद एक RSS का कार्यकर्ता अदालत की शरण में जा पहुंचा था|


इसी मामले में थाने की भिवंडी की अदालत में आज राहुल गांधी को पेश होना था| सुबह लगभग 11:00 बजे राहुल गांधी अदालत के समक्ष पेश हुए| इस केस में पेशी के लिए ही राहुल गांधी आज सुबह दो दिवसीय दौरे पर थाने पहुंचे थे|
उल्लेखनीय है कि अदालत ने वर्ष 2014 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ता राजेश कुंती की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे में गत 2 मई को राहुल गांधी को आज अदालत में पेश होने को कहा था| कुंती ने 2014 में राहुल गांधी की एक चुनावी रैली को देखने के बाद यह मुकदमा दायर किया था| अगर राहुल गांधी इस मामले में दोषी करार हो जाते हैं तो उन्हें जेल भी हो सकती है| क्योंकि फिलहाल सूत्रों की माने तो इसका कोई पुख्ता प्रमाण अभी तक सामने नहीं आया है कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे RSS का हाथ था| चुनावी रैली में राहुल गांधी ने क्या भाषण दिया था उसकी वीडियो फुटेज काफी वायरल हुए थे| ऐसे में राहुल गांधी अपने दिए गए बयान से मुकर नहीं सकते| उन्हें आज अदालत में इसके सबूत पेश करने होंगे कि वाकई में RSS का हाथ महात्मा गांधी की हत्या के पीछे था| अगर राहुल गांधी सबूत पेश नहीं कर सके तो अदालत को ही दोषी करार देकर सजा सुना सकती है|

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