नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली
26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हुई घटना के मामले में आज माननीय अदालत ने लक्खा सिदाना की गिरफ्तारी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है.
लक्खा सिदाना की अग्रिम जमानत आज सत्र अदालत तीस हजारी दिल्ली के समक्ष 2021 की प्राथमिकी संख्या 96 में सूचीबद्ध की गई।
वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश गुप्ता दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी की कानूनी टीम के अधिवक्ताओं के साथ अदालत के सामने पेश हुए और कहा कि लाल किले की घटना में लक्खा सिदाना की कोई भूमिका नहीं है. यहां तक कि पुलिस ने यह भी स्वीकार किया है कि लक्खा ने 26 जनवरी 2021 को किसी भी समय लाल किले में प्रवेश ही नहीं किया था।
दिल्ली पुलिस ने प्रस्तुतियाँ देने के लिए कुछ और समय मांगा, तदनुसार मामला तीन जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया।
कोर्ट ने निर्देश दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख तक लक्खा सिदाना को गिरफ्तार न किया जाए.
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