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शर्मनाक : महिला कार्यकर्ता के यौन उत्पीड़न में प्रदेश भाजपा पदाधिकारी पर एफआईआर, प्रोफेसर पर छात्रा के यौन उत्पीड़न का केस दर्ज

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मंगलुरुशिमला। महिला से यौन उत्पीड़न के दो बेहद शर्मनाक मामले सामने आए हैं। एक मामले में जहां भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी पर महिला कार्यकर्ता के साथ यौन उत्पीड़न का आरोप है तो दूसरे मामले में एक प्रोफेसर पर अपनी छात्रा का ही यौन उत्पीड़न करने की एफआईआर दर्ज की गई है। पहला मामला कर्नाटक तो दूसरा हिमाचल प्रदेश का है।
कर्नाटक पुलिस ने सोमवार को भाजपा नेता अरुण कुमार पुथिला के खिलाफ यहां एक महिला के साथ कथित यौन उत्पीड़न करने का मामला दर्ज किया। श्री पुथिला पर 47 वर्षीय एक महिला ने पिछले साल जून में बेंगलुरु के एक होटल में कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया है। पीड़तिा ने दावा किया कि कथित यौन उत्पीड़न के दौरान राजनेता ने स्पष्ट तस्वीरें और वीडियो बनाए, जिसका इस्तेमाल विधायक ने उसे चुप रहने के लिए ब्लैकमेल करने के लिए किया। दक्षिण कन्नड़ जिले में दर्ज की गई प्राथमिकी ने श्री पुथिला के विवादास्पद करियर में एक और काला अध्याय जोड़ दिया है। पिछले साल कर्नाटक विधानसभा चुनाव में निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ने वाले और कांग्रेस के अशोक कुमार राय से मामूली अंतर से हारने वाले श्री पुथिला बाद में भाजपा में शामिल हो गए। वह भले ही चुनाव हार गये हों लेकिन उन्होंने 62,458 वोट हासिल किए, जिससे उनका प्रभाव साबित हुआ। पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के खिलाफ आरोपों के बाद कर्नाटक में भाजपा के सामने बढ़ती कानूनी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। इस वर्ष के प्रारम्भ में इस मामले की याचिकाकर्ता की रहस्यमय परिस्थितियों में मृत्यु हो गई।
वहीं, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला स्थित एक राजकीय महाविद्यालय की 20 वर्षीय छात्रा की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से कथित तौर पर उसका यौन उत्पीड़न करने और आपराधिक धमकी देने के मामले में एक प्रोफेसर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि पीड़िता ने शिमला के महिला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसने आरोप लगाया कि प्रोफेसर काफी समय से उसका यौन उत्पीड़न कर रहा है तथा घटना का खुलासा करने पर उसे जान से मारने की धमकी दे रहा है। पीड़िता ने पुलिस से आरोपी के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की। पुलिस ने आईपीसी की धाराओं 354, 354-ए और 506 के तहत मामला दर्ज किया है, जो हाल में लागू भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 74 (महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 75 (यौन उत्पीड़न) और 351 (आपराधिक धमकी) के समतुल्य है।

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