भुवनेश्वर। ओडिशा के नयागढ़ जिले में मंदिर से लौट रही 21 साल की युवती के साथ उसके मंगेतर के सामने ही गैंगरेप कर दिया गया। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं एक अन्य मामले में नौवीं कक्षा की छात्रा के साथ उसके स्कूल टीचर ने ही बलात्कार कर लिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है।
ओडिशा पुलिस ने शनिवार को बताया कि यह घटना 20 अक्टूबर की शाम को हुई जब महिला और उसका मंगेतर फतेगढ़ राम मंदिर से लौट रहे थे। मामले के संबंध में 24 अक्टूबर को दर्ज प्राथमिकी के अनुसार, पुरुषों के एक समूह ने पिथाखई जंगल के समीप कथित तौर पर उन्हें रोका और उन्हें जबरन समीप के एक जंगल में लेकर गए। वहां उन्होंने उसके मंगेतर को चाकू के बल पर बंधक बना लिया और महिला से सामूहिक दुष्कर्म किया। इसमें कहा गया है कि आरोपियों ने इस घटना की वीडियो भी बनायी और एक वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। ओडिशा पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है, ‘‘पुलिस ने महिला से कथित सामूहिक दुष्कर्म के संबंध में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। महिलाओं एवं बच्चों के खिलाफ अपराध इकाई की महानिरीक्षक एस. शाइनी मामले पर नजर रख रही हैं।”
वहीं दूसरी घटना गुजरात की है। गुजरात के दाहोद जिले के एक आवासीय विद्यालय में नौंवी कक्षा की एक आदिवासी छात्रा का कथित तौर पर यौन उत्पीड़न करने के लिए एक शिक्षक को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के एक अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। धनपुर थाने के अधिकारी ने बताया कि यह घटना खाल्ता गांव में आदिवासियों के एक आवासीय विद्यालय में हुई और आरोपी की पहचान कल्पेश बरिया के रूप में हुई है। अधिकारी ने बताया, “बरिया ने 17 वर्षीय छात्रा को बृहस्पतिवार शाम खाल्ता आश्रमशाला परिसर के अपने कमरे में खाना बनाने के बहाने बुलाया और उसके साथ यौन संबंध बनाने की कोशिश की। आरोपी ने लड़की को पीछे से पकड़ लिया। पीड़िता अपनी बहन को बुलाने के बाद ही वहां से निकल पाई।” उन्होंने बताया, “उसी स्कूल में पढ़ने वाले पीड़िता के भाई-बहनों को जब उसके साथ हुई घटना की जानकारी मिली तो उन्होंने अपने पिता को इसकी सूचना दी। परिवार ने शुक्रवार को बरिया के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई और उसके तुरंत बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया।” अधिकारी ने बताया, “बरिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 75 (1)(आई) (शारीरिक संपर्क और अवांछित और स्पष्ट यौन प्रस्ताव सहित आगे बढ़ना), यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धारा आठ (यौन उत्पीड़न) और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रावधानों के तहत आरोप लगाए गए हैं।” आश्रमशाला का संचालन राज्य समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है।
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