रामचंद्र कुमार अंजाना, बोकारो थर्मल
नावाडीह प्रखंड के पेंक-नारायणपुर थाना अंतर्गत ऊपरघाट के पलामू निवासी 15 एवं 16 वर्ष की दो नाबालिग लड़कियों को गांव के ही दो लड़कों ने शादी का प्रलोभन देकर दो वर्षों तक यौन शोषण किया । तथा बाद में शादी करने से इंकार कर फरार हो गया। मामला 10 अगस्त का है।
मामले को लेकर दोनों ही लड़कियों के पिता के आवेदन पर द्वारा पेंक नारयणपुर थाना में विगत् 15 अगस्त को कांड संख्या 47/2018 भादवि की धारा 366ए,376 तथा 08/12 पोक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर कांड का अनुसंधानक प्रभारी इंचार्ज नवीन कुमार को बनाया गया है। दोनों ही नाबालिग लड़कियों के पिता के द्वारा थाना में दिये गये आवेदन में लिखा गया है कि विगत् 10 अगस्त को रात्रि 11 बजे पलामू के असनाटांड़ निवासी आनंद साव तथा रामू साव ने दोनों ही लड़कियों को उनके मोबाइल पर फोन करके बुलाया और दोनों के आने पर रामू साव ने दोनों को जबरन अपने घर ले गया तथा आनंद साव एवं रामू साव ने दोनों के साथ अलग अलग संबंघ बनाया। दोनों ही नाबालिग लड़कियों के साथ दोनांे लड़कों के द्वारा पूर्व में भी शारीरिक संबंध बनाया गया था। शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों को मुंबई ले जाने की बात कह गांव से बोकारो थर्मल लाया और दोनों ही लड़कियों को छोड़कर आनंद साव एवं रामू साव भाग गये तथा मोबाईल पर फोन करके बोला कि हम अपने दोस्त मो अब्दुल अंसारी उर्फ भोलू से गांव भेजवा देता हूं। बाद में मो अब्दुल अंसारी उर्फ भोलू अपनी स्काॅरपियो नंबर जेएच 05 एएस-2405 से दोनों को पेंक नारायणपुर थाना ले जाकर छोड़कर चला गया।
थाना इंचार्ज पर आवेदन बदलने का लगाया आरोप-दोनों ही लड़कियों के पिता ने पेंक नारायणपुर थाना के इंचार्ज नवीन कुमार पर पूर्व में थाना में दिये गये आवेदन को बदलने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को बेरमो के एसडीपीओं से आवेदन एवं भुक्तभोगी लड़कियों के साथ मिलकर उन्हें मामले से अवगत करवाया। लड़कियों के पिता का कहना था कि उनलोगों ने 15 अगस्त को थाना में जो आवेदन दिया था उसमें लिखा गया था कि 10 अगस्त को आनंद साव, रामू साव एवं मो अब्दुल अंसारी उर्फ भोलू ने तीनांे ने मिलकर दोनों लड़कियों को उक्त स्काॅरपियों से अपहरण कर ले गया था। लेकर जाने के बाद एक लड़की के साथ आनंद साव एवं मो अब्दुल अंसारी उर्फ भोलू ने दुष्कर्म किया जबकि दूसरे के साथ रामू साव ने। पूर्व में दिये गये आवेदन को भी थाना इंचार्ज नवीन कुमार ने ही 15 अगस्त को रिसीव किया है। जबकि बाद में प्राथमिकी करने के समय पूर्व के आवेदन को बदलकर नया आवेदन लिखा गया। इस संबंध में थाना इंचार्ज का कहना था कि आवेदन दोनों ही लड़कियों के दिये गये बयान के आधार पर ही बदला गया था। उन्होंने कहा कि दोनांे ही लड़कियोें का मेडिकल जांच करवा दिया गया है। जांच रिपोर्ट आने के बाद बेरमो सिविल कोर्ट तेनुघाट में भादवि की धारा 164 के तहत कोर्ट में मजिस्ट्रेट के समक्ष पीड़िता दोनों ही लड़कियों का बयान करवाया जाएगा। फिलहाल घटना के बाद से मामले के सभी संलिप्त फरार बताये जा रहे हैं।