हरियाणा

परिषद की जमीन पर काबिज 62 दुकानदारों को मिलेगा मालिकाना हक

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सोहना, संजय राघव
सोहना नगरपरिषद् की भूमि पर काबिज किराएदारों को जल्द ही मालिकाना हक मिलने की संभावना है| ऐसे किराएदारों की संख्या करीब 5 दर्जन है जो 20 वर्षों से ज्यादा समय से नियमित रूप से काबिज हैं| परिषद् विभाग ने उक्त किराएदारों को चिन्हित कर लिया है तथा लिखित रिपोर्ट एवं सूचि तैयार करके शहरी स्थानीय निकाय विभाग को प्रेषित कर दिया है| संभावना है कि ऐसे किराएदारों को शीघ्र ही भूमि का मालिक बना दिया जाएगा| ऐसा होने से किराएदारों को काफी राहत मिलने की संभावना है|
विदित है कि गत् दिनों सरकार द्वारा 20 वर्षों से लगातार नगरपरिषद् भूमि पर काबिज दुकानदारों को मालिकाना हक दिए जाने की योजना को हरी झंडी प्रदान की थी तथा उक्त योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए नगरपरिषद् विभाग को लिखित रूप में निर्देश जारी कर दिए गए थे जिसके आदेशों की लिखित प्रति स्थानीय नगरपरिषद् विभाग को महानिदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा से प्राप्त हो चुकी है| उक्त आदेशों पर कार्यवाही करते हुए विभाग ने 20 वर्षों से काबिज दुकानदारों को चिन्हित कर लिया है जिनकी कुल संख्या 62 है जो 20 वर्षों से नियमित रूप से नगरपरिषद् विभाग सोहना के किराएदार चले आते हैं| विभाग ने ऐसे किराएदारों की सूचि तैयार करके महानिदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग को भेज दी है| ऐसे किराएदार बस स्टैंड मार्ग, 33 केवी बिजली विभाग, नेहरू बाजार, पुराना बस स्टैंड, राम मंदिर आदि पर स्थापित हैं|
क्या है योजना
गत् दिनों सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र में सरकारी भूमि पर काबिज किराएदारों को राहत पहुँचाने के लिए योजना को हरी झंडी दी थी| योजना अनुसार जो लोग 20 वर्षों से नगरपरिषद् की भूमि पर नियमित रूप से एक ही नाम से किराएदार चले आ रहे हैं उनको उक्त भूमि का मालिक बनाया जाएगा जिसका संशोधन सरकार ने म्युनिसिपल कारपोरेशन एक्ट 1994 की धारा 164सी में कर दिया है|
क्या कहते हैं अधिकारी
सोहना नगरपरिषद् के कार्यकारी अधिकारी विजय कुमार पोसवाल कहते हैं कि सरकार के आदेशों पर विभाग ने 62 दुकानदारों को चिन्हित करके रिपोर्ट लिखित रूप में भेज दी है जिस पर सरकार के निर्देश आने पर समुचित कार्यवाही की जाएगी|

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