उत्तराखंड

कोरोना काल में पैरोल पर रिहा किया था शातिर अपराधी, चकमा देकर हो गया फरार, अब पुलिस ने उठाया ये कदम…

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नीरज सिसौदिया, देहरादून 

कोरोना महामारी के चलते अप्रैल महीने में उत्तराखंड पुलिस ने एक शातिर अपराधी को पैरोल पर रिहा कर दिया था. इस पर अपराधी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उसे दोबारा गिरफ्तार कर लिया है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय पौड़ी गढ़वाल  पी. रेणुका देवी द्वारा कोरोना महामारी के दौरान *जिला कारागारों से बेल/पैरोल* पर रिहा हुए अभियुक्तों की निगरानी हेतु *समस्त थाना प्रभारियों को निर्देशित* किया गया था। जिसके क्रम में जिला कारागार पौड़ी से माह अप्रैल में पैरोल पर रिहा हुआ। अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ पप्पू पुत्र स्व. बचन सिंह निवासी ग्राम मंजकोट, पट्टी चौरास, पो0ओ0 नैनीसैण, थाना कीर्तिनगर, जनपद टिहरी गढ़वाल* (उम्र- 47 वर्ष) अचानक फरार हो गया। चूंकि अभियुक्त एक शातिर किस्म का अपराधी है व पुनः किसी अपराध को कारित कर सकता था। जिसके पश्चात जनपद में अभियुक्त की खोजबीन एवं तलाशी हेतु चैकिंग अभियान चलाया गया। जिसके क्रम में *कोतवाली पौड़ी पुलिस* द्वारा चैकिंग के दौरान अभियुक्त देवेन्द्र उर्फ पप्पू को चौखम्बा होटल से आगे तिमली रोड जाने वाले तिराहे* से 01 अद्द नाजायज चाकू के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध कोतवाली पौड़ी पर मु0अ0सं0- 54/2020, धारा- 4/25 शस्त्र अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियुक्त पूर्व में भी चोरी, नकबजनी, मादक/नशीले प्रदार्थों के अपराधों में भी जेल जा चुका है।

आरोपी पर दर्ज मुकदमे

1. मु.अ.सं.- 89/2000, धारा- 60 आबकारी अधिनियम कोतवाली श्रीनगर
2. मु.अ.सं.- 752/2000, धारा- 60 आबकारी अधिनियम,
3. मु.अ.सं.- 355/2001, धारा- 60 आबकारी अधिनियम
4. मु.अ.सं.- 282/2004, धारा- 457/380/411 भादवि
5. मु.अ.सं.- 47/2006, धारा- 398/401भादवि
6. मु.अ.सं.- 48/2006, धारा- 25/4 आर्मस एक्ट
7. मु.अ.सं.- 940/2007, धारा- 379/411 भादवि
8. मु.अ.सं.- 1526/2010, धारा- 390/411 भादवि
9. मु.अ.सं.- 2244/2010, धारा- 8/20 एनडीपीएस एक्ट
10. मु.अ.सं.- 32/2012, धारा- 457/380/411 भादवि
11. मु.अ.सं.- 57/2012, धारा- 457/380/411 भादवि
12. मु.अ.सं.- 48/2015, धारा- 4/25 शस्त्र अधिनियम
13. मु.अ.सं.- 28/2019, धारा- 380/457/411 भादवि
14. मु.अ.सं.- 05/2017, धारा- 380/457/411 भादवि थाना सतपुली

पंजीकृत अभियोग- मु.अ.सं.- 54/2020, धारा 4/25 शस्त्र अधिनियम

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