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दिवालिया होने जा रहे हैं अनिल अंबानी, 12 सौ करोड़ का लिया था कर्ज, ट्रिब्यूनल ने दी कार्रवाई की इजाजत

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नई दिल्ली, एजेंसी
विश्व के बड़े धनकुबेरों की सूची में शामिल और रिलायंस के मालिक अनिल अंबानी का दिवाला निकलने जा रहा है। नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने अनिल अंबानी के खिलाफ दिवालिया की कार्यवाही आगे बढ़ाने की इजाजत दे दी है। भारतीय स्टेट बैंक का 1200 करोड़ रुपये का कर्ज न चुका पाने की वजह से उनके खिलाफ यह आदेश आया है।
गौरतलब है कि स्टेट बैंक ने साल 2016 में अनिल अंबानी के नेतृत्व वाली कंपनियों रिलायंस कम्युनिकेशंस और रिलायंस इंफ्राटेल को यह कर्ज दिए थे।
अनिल अंबानी ने इन कर्जों के लिए 1200 करोड़ रुपये की पर्सनल गारंटी दी थी। अब दोनों कंपनियां बंद हो गई हैं। इसकी वजह से मुंबई में अपील करनी पड़ी। बैंक ने मांग की है कि दिवालिया कानून के मुताबिक अनिल अंबानी से यह रकम वसूली की इजाजत दी जाए क्योंकि उन्होंने इस लोन की पर्सनल गारंटी दी है।
ट्रिब्यूनल ने अपनी टिप्पणी में कहा कि दोनों ने जनवरी 2017 में लोन के भुगतान में डिफॉल्ट किया है. उनके एकाउंट को 26 अगस्त 2016 से ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट घोषित कर दिया गया था.’
गौरतलब है कि साल 2019 की शुरुआत में दोनों कंपनियों ने बैंकरप्शी यानी दिवालिया होने के लिए आवेदन किया और बताया कि उसके उपर करीब 33,000 करोड़ रुपये का कर्ज है. हालांकि, बैंकों का कहना है कि उनका अगस्त 2019 तक कंपनी के ऊपर 49,000 करोड़ रुपये का बकाया है।

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