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पीएम सुरक्षा मामलाः सुप्रीम कोर्ट सख्त, कहा, जांच की जरूरत

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संवाददाता

नई दिल्लीः पंजाब के फिरोजपुर में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में हुई चूक मामले की सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा कि मामले में जांच की जरूरत है। इस परिपेक्ष में उच्चतम न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) ने पंजाब-हरियाणा उच्च न्यायालय के रजिस्ट्रार जेनरल को प्रधानमंत्री के दौरे से संबंधित सभी रिकार्ड को सुरक्षित रखने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब व केंद्रीय एजेंसियों से इस मामले में रजिस्ट्रार जेनरल के साथ सहयोग करने को कहा है। उल्लेखनीय है कि पिछले पांच जनवरी को प्रधानमंत्री के रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारी पहुंच गए थे जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को दौरे को छोड़कर वापस दिल्ली आना पड़ा था।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में इस मामले की जांच के लिए पंजाब सरकार की ओर से गठित कमिटी की कार्यवाही को अगले सोमवार तक रोकने को भी कहा है। कोर्ट ने सॉलिसिटर जेनरल व पंजाब के एडवोकेट जेनरल से कहा, ‘यह हमारा आदेश नहीं बल्कि यह स्पष्ट है कि सोमवार तक केंद्र सरकार व पंजाब सरकार की ओर से गठित कमिटी को रोका जाना चाहिए।‘ सुनवाई के दौरान पंजाब के एडवोकेट जेनरल डीएस पटवालिया ने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से गठित कमिटी ने पंजाब के डीजीपी व कुछ राज्य के अधिकारियों को हाजिर होने के लिए नोटिस दिया है। वहीं, सॉलिसिटर जेनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार की कमिटी सिर्फ आंतरिक मामले को देख रही है।

उल्लेखनीय है इस मामले की सुनवाई चीफ जस्टिस, एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस हिमा कोहली की बेंच कर रही है। मामले में याचिका एक एनजीओ लॉयर्स भ्वाइस की ओर दाखिल की गई है।

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