यूपी

जेलर को धमकाने के मामले में मुख्तार अंसारी दोषी करार, उच्च न्यायालय ने सुनाई 7 साल की सजा

नीरज सिसौदिया, लखनऊ

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में पूर्व बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को बुधवार को दोषी करार देते हुए सात साल कैद और 37 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने यह आदेश राज्य सरकार की अपील को मंजूर करते हुए पारित किया। गौरतलब है कि 2003 में लखनऊ कारागार के तत्कालीन जेलर एसके अवस्थी ने आलमबाग थाने में अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि जेल में मुख्तार अंसारी से मिलने आए लोगों की तलाशी लेने का आदेश देने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई थी। अवस्थी ने यह भी आरोप लगाया था कि अंसारी ने उनसे गाली गलौज करते हुए उन पर पिस्तौल भी तान दी थी। इस मामले में निचली अदालत ने अंसारी को बरी कर दिया था, जिसके खिलाफ सरकार ने अपील दाखिल की थी।

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