नैनीताल : उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय में आज निकाय चुनाव और परिसीमन सम्बन्धी सुनवाई के बाद उच्च न्यायालय ने महाधिवक्ता के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए अधिसूचना(नौटिफिकेशन)की घोषणा पर लगी रोक हटा ली है । सरकार ने न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की एकलपीठ से कहा की वो चुनाव जल्द कराना चाहते हैं । आज न्यायालय के सामने नया तथ्य सामने आया जिसमें संविधान के अनुच्छेद 243क्यू के अंतर्गत सरकार की तरफ से नौटिफिकेशन जारी ही नहीं होने की जानकारी मिली। न्यायालय ने सरकार को जवाब देने का समय दिया है। मामले की अगली सुनवाई 8 मई को होनी तय हुई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने यााचिका कर उत्तराखण्ड में जल्द चुनाव के मांग की हैै।
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