आगरा : उत्तर प्रदेश पुलिस का एक अजीबो-गरीब कारनामा सामने आया है। पुलिस ने छठी कक्षा में पढ़ने वाले एक दस साल के बच्चे पर दंगा करने और हत्या के प्रयास के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। बिना जांच के पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर डाली तो आरोपी बच्चे ने इंसाफ के लिए एसपी से गुहार लगाई है। बताश जाता है कि एटा जिले में पुलिस ने पानी के नल की स्थापना पर विवाद के बाद भारतीय न्याय संहिता के अन्य प्रावधानों के साथ-साथ 10 वर्षीय लड़के पर दंगा और हत्या के प्रयास का आरोप लगाया।
कक्षा 6 के छात्र के परिवार के सदस्यों ने एटा के पुलिस अधीक्षक (एसपी) से संपर्क किया और दावा किया कि पुलिस ने बिना कोई प्राथमिक जांच किए एफआईआर दर्ज की और उनकी ओर से दायर शिकायत को नजरअंदाज कर दिया।
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) राजकुमार सिंह ने कहा कि शिकायत में आरोपियों की उम्र का उल्लेख नहीं किया गया था, जिसके कारण बच्चे का नाम एफआईआर में रखा गया था। उन्होंने कहा कि आगे की जांच के बाद लड़के का नाम हटा दिया जाएगा और पुलिस स्टेशन को आवश्यक सुधार करने का निर्देश दिया जाएगा।
कानूनी विशेषज्ञों ने बताया कि हाल ही में अधिनियमित बीएनएस के अनुसार, पुलिस को एफआईआर दर्ज करने से पहले गैर-जघन्य अपराधों से संबंधित शिकायतों में प्राथमिक जांच करने की आवश्यकता होती है। इस मामले में उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि पुलिस ने बिना कोई तथ्य जांच किए ही एफआईआर दर्ज कर ली।
घटना 17 सितंबर को जैथरा कस्बे में हुई जब पानी का नल लगाने को लेकर दो समूहों के बीच झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर एफआईआर दर्ज करने की मांग की।
लड़के के परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस ने केवल एक पक्ष के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की, जिसमें बच्चे के पिता और चार महिलाओं सहित सात अन्य को नामित किया गया। 10 वर्षीय लड़के पर बीएनएस धारा 191 (दंगा), 352 (शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान), 333 (चोट, हमले या गलत तरीके से संयम की तैयारी के बाद घर में अतिक्रमण), 115 (2), 76 (किसी महिला के खिलाफ शारीरिक हमला या आपराधिक बल का प्रयोग), 351(3) (आपराधिक धमकी) और 109 (हत्या का प्रयास) के तहत आरोप लगाया गया था।।
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