झारखण्ड देश

हाईकोर्ट से भी लालू को नहीं मिली बेल, याचिका खारिज

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निमेष सिंह, रांची
चारा घोटाले में सजा काट रहे लालू प्रसाद यादव को झारखंड उच्च न्यायालय से भी राहत नहीं मिली। माननीय हाईकोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। बता दें कि लालू प्रसाद यादव के ऊपर चारा घोटाले के 7 मामले दर्ज हैं जिनमें 3 केसों पर सुनवाई चल रही है।
हाईकोर्ट में दी गई जमानत याचिका में लालू प्रसाद यादव ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत देने की अपील की थी। कोर्ट में लालू यादव के वकील की पैरवी का विरोध भी किया गया। इसमें कहा गया कि सजा की आधी अवधि पूरी होने के बाद ही जमानत का प्रावधान है अतः लालू प्रसाद यादव को जमानत ना दी जाए। सभी दलीलों को सुनने के बाद माननीय न्यायालय ने लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी। अब लालू के पास सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का ही विकल्प बचा है। उधर मामले में लालू यादव की वकील की ओर से यह दलील दी गई कि उन्हें घोटाले के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। संबंधित जिले के डिप्टी कमिश्नर और महालेखाकार ने उन्हें मामले से संबंधित रिपोर्ट ही नहीं दी थी जिस कारण उन्हें घोटाले का पता ही नहीं चल सका। वहीं सीबीआई के वकील ने लालू के पास मुख्यमंत्री पद होते हुए वित्त मंत्री का भी पद रखने पर सवाल उठाया गया।
बता दें कि लालू यादव फिलहाल रांची के बिरसा मुंडा जेल में सजा काट रहे हैं। फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा।

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