संजय राघव, सोहना
ससुर द्वारा पुत्र वधु से गाली-गलौच व बदनीयती किए जाने का मामला प्रकाश में आया है| पुत्र वधु ने उक्त मामले की शिकायत पुलिस को लिखित रूप में कर दी है किन्तु धारा 164 के बयान पुत्र वधु द्वारा तबियत खराब होने के कारण दर्ज नहीं कराए गए हैं| वहीं पुलिस ने पुत्र वधु की शिकायत पर ससुर के खिलाफ विभिन्न आपराधिक धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है| खबर लिखे जाने तक ससुर पुलिस की गिरफ्त से बाहर है|
सोहना कस्बे के वार्ड नंबर-20 बाँध कॉलोनी निवासी गीता पत्नी पवन कुमार ने पुलिस को बताया कि उनके घर में पानी का नल लगा हुआ है जिससे वह शुक्रवार को प्रातः पानी भर रही थी तभी अचानक उसका ससुर राम रतन आ गया और उसके साथ गाली-गलौच व मारपीट करने लगा| पुत्र वधु गीता ने आरोप लगाते हुए बताया कि ससुर ने उसकी छाती पर हाथ मारा और उसको गलत नियत से कमरे में घसीटकर ले गया जिस पर उसने काफी शोर मचाया किन्तु घर में अन्य व्यक्ति ना होने के कारण मौके पर कोई भी नहीं पहुँच सका| उक्त घटना की शिकायत गीता ने अपने माता-पिता को बतलाई और इसकी सूचना लिखित रूप में पुलिस को दे दी है| पुलिस ने शिकायत के आधार पर पीड़ित गीता की अदालत में धारा 164 के तहत बयान दर्ज कराने के लिए कहा किन्तु गीता की तबियत खराब होने के कारण बयान दर्ज नहीं हो सके| पुलिस ने ससुर राम रतन के खिलाफ धारा 354ए, 323, 506, 509 के तहत आपराधिक दर्ज करके जाँच शुरू कर दी है| जाँच अधिकारी सब-इंस्पेक्टर सुनीता ने बतलाया कि ससुर के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज कर लिया गया है| गीता की तबियत खराब होने के कारण अदालत में बयान दर्ज नहीं कराए गए हैं|