हरियाणा

आयुष्मान भारत से जुड़ेंगे प्रदेश के 24 अस्पताल, निजी अस्पतालों को भी जोड़ा जाएगा

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कुरुक्षेत्र, ओहरी

उपायुक्त डॉ. एसएस फुलिया ने कहा कि जिला कुरुक्षेत्र में बलात्कार, छेड़छाड़ व पॉक्सो एक्ट के आरोपियों के चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही घर जाकर संदेश वाहक सरकारी सुविधाएं समाप्त करने का संदेश देंगे। इतना ही नहीं 1 जनवरी 2018 से इस प्रकार के केसों की पहचान कर सरकारी सुविधाओं से वंचित किया जाएगा। अहम पहलु यह है कि दुष्कर्म के केस में महीने भर में और छेड़छाड़ के केस में 15 दिन में चार्जशीट दायर करना अनिवार्य होगा।
वे वीरवार को देर सायं लघु सचिवालय एनआईसी कार्यालय में अधिकारियों को दिशा-निर्देश दे रहे थे.

इससे पहले मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने वीडियो कान्फ्रेंंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा मिशन के तहत प्रदेश के सभी अधिकारियों को सख्त आदेश देते हुए कहा कि 15 अगस्त से पायलट प्रोजैक्ट के तहत आयुष्मान भारत योजना को लागू किया जा रहा है। यह पायलट योजना किसी जिले और क्षेत्र तक सीमित नहीं रहेगी और प्रदेश के सभी जिलास्तर पर एक सार्वजनिक अस्पताल को आयुष्मान भारत योजना के साथ जोड़ा जाएगा। इस योजना के साथ प्रदेशभर में 24 अस्पतालों को जोड़ा जा रहा है। इसके लिए सभी अस्पतालों में आवश्यक व्यवस्था करना सुनिश्चित किया जाएगा और 2 सितम्बर से प्रत्येक जिलास्तरीय अस्पताल में आयुष्मान भारत योजना के तहत योग्य प्रार्थियों की पहचान की जाएगी।


उन्होंने यह भी कहा कि सरकार के पैनल के सभी अस्पतालों को आयुष्मान भारत योजना के साथ अपना पंजीकरण करवाना होगा और आगामी 7 दिनों के अंदर अधिकारी इस कार्रवाई को करवाना सुनिश्चित करेंगे। जो पैनल अस्पताल अपना पंजीकरण नहीं करवाएगा, उसका नाम पैनल सूचि से हटा दिया जाएगा। इस योजना के साथ शीघ्र ही निजी अस्पतालों को भी जोड़ा जाएगा और 2 अक्टूबर तक सभी निजी, सार्वजनिक और ईएसआई अस्पताल इस योजना के साथ जुड़ जाएंगे और प्रत्येक योग्य परिवार को 5 लाख रुपए तक के बीमे का लाभ मिल पाएगा और परिवार के सदस्य 5 लाख रुपए तक प्रतिवर्ष का इलाज नि:शुल्क करवा पाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने उज्जवला योजना, सौभाग्य योजना, दुर्गा शक्ति योजना को भी अमलीजामा पहनाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

https://youtu.be/UODwOayyEsk
उपायुक्त ने इन आदेशों की पालना करते हुए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी आवश्यक प्रबंध करने के आदेश दिए। उन्होंने दुर्गा शक्ति योजना के तहत अधिकारियों को सख्त आदेश दिए कि जिला कुरुक्षेत्र की महिलाओं और बेटियों को सुरक्षित माहौल देने के लिए सख्ती से काम करना होगा और जिस भी व्यक्ति के खिलाफ बलात्कार, छेड़छाड़, पॉक्सो सहित विभिन्न धाराओं के तहत अरोपित की राशन को छोड़कर सभी सरकारी सुविधांए चार्जशीट दाखिल होने के साथ ही निलम्बित कर दी जाएगी और एक संदेश वाहक आरोपित व्यक्ति के घर जाकर सरकारी सुविधाएं निलम्बित करने का संदेश भी देगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेशक यह योजना 12 जुलाई से लागू की है, लेकिन इस जिले में 1 जनवरी 2018 से एक प्रकार के मामलों पर कार्रवाई करने का प्रयास किया जाएगा। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉ. सतबीर सिंह, डिप्टी सिविल सर्जन डा. एनपी सिंह, डीआईपीआरओ धर्मवीर सिंह आदि उपस्थित थे।

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