बिहार में कोरोना के वायरस (Corona Crisis in Bihar) के बढ़ते मामलों को देखते हुए नीतीश कुमार सरकार ने एक बार फिर से कंप्लीट लॉकडाउन (Comlete Lockdown In Bihar) घोषित किया। ये लॉकडाउन आज से शुरू हो गया, जो कि 15 दिनों तक रहेगा। 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन में सरकार ने कई सेवाओं पर रोक लगाई है। इसके लिए सरकार की ओर से गाइडलाइंस (Bihar Lockdown Guidelines) भी जारी की गई हैं। इस दौरान कौन सी दुकानें खुलेंगी, यातायात आदि सभी को लेकर तैयारी की गई है। लॉकडाउन के मद्देनजर राजधानी पटना में प्रशासन ने कई जरूरी कदम उठाए हैं। कंटेनमेंट जोन में विशेष सख्ती रहेगी, इन इलाकों में केवल इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन ही चल सकेंगे। आइये जानते हैं पटना समेत सूबे में लॉकडाउन में क्या-क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद…
राजधानी पटना में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने कई अहम फैसले लिए हैं। पटना के 114 इलाकों में गाड़ियों के परिचालन पर रोक लगाई गई है। इन इलाकों में ऑटो-रिक्शा भी नहीं चलेंगे। केवल इमरजेंसी सेवा से जुड़े वाहन ही चलेंगे। कंटेनमेंट जोन में भी वाहनों पर प्रतिबंध लगाया गया है। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक कार्य से जाने वालों को घर से निकलने की छूट दी गई है।
बिहार में आज से कंप्लीट लॉकडाउन के दौरान कई क्षेत्रों में छूट दी गई है। इनमें डिफेंस, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, लोगों से जरूरत से जुड़े सामान जैसे सीएनजी, पीएनजी, एलपीजी, पेट्रोलियम आदि को लेकर छूट रहेगी। डिजास्टर मैनेजमेंट, पॉवर जेनरेशन, पोस्ट ऑफिस समेत जरूरी एजेंसियों को छूट के दायरे में रखा गया है। पुलिस, होम गार्ड, सिविल डिफेंस, फॉरेस्ट स्टाफ, पार्क-नर्सरी से जुड़े स्टाफ को लॉकडाउन में छूट रहेगी।\
डॉक्टर, नर्स, अस्पताल के कर्मचारी, मेडिकल कर्मियों को भी लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है। बैंक, इंश्योरेस ऑफिस, एटीएम, सभी बैंक, आईटी सर्विस को छूट रहेगी। प्रिंट, इलेक्ट्ऱॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को भी लॉकडाउन से राहत रहेगी। टेलीकम्यूनिकेशन, इंटरनेट सर्विस, केबल सर्विस से संबंधित लोगों को छूट दी गई है। औद्योगिक संस्थानों को भी लॉकडाउन में खोलने की अनुमति रहेगी लेकिन इस दौरान उन्हें खास ध्यान देने की जरूरत रहेगी। कोविड-19 को रोकने के लिए खास सावधानी बरतनी होगी, जिससे स्टाफ को कोई परेशानी नहीं हो।
कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे। राशन की दुकानें, खाने-पीने का सामान, सब्जी, दूध-डेयरी, मीट-मछली की दुकानों को लॉकडाउन से छूट रहेगी। हालांकि, प्रशासन लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए होम डिलिवरी को लेकर जरूर कदम उठा सकता है। जिससे लोग कम से कम संख्या में बाहर निकलें।
आपको बता दे कि हवाई और रेल ट्रांसपोर्ट का संचालन जारी रहेगा। टैक्सी, ऑटो रिक्शा आदि का भी बिहार में संचालन जारी रहेगा। परमिशन लेने पर निजी वाहनों का भी पूरे बिहार में आवागमन जारी रहेगा। सरकारी कर्मचारी अपना आई-कार्ड दिखाकर आवागमन कर सकते हैं। जरूरी सेवाओं से जुड़े स्टाफ को अपने घर से कार्यालय या जहां भी सेवा देनी है वहां तक जाने अनुमति होगी। निर्माण कार्य से जुड़ी एक्टिविटी को इस लॉकडाउन में छूट दी गई है। कृषि से जुड़े कार्यों को भी लॉकडाउन में छूट रहेगी।
शिक्षा, ट्रेनिंग, रिसर्च, कोचिंग से जुड़े संस्थान बंद रहेंगे। ऑनलाइन या फिर डिस्टेंस लर्निंग में छूट रहेगी। धार्मिक स्थल बंद रहेंगे, इस दौरान कोई धार्मिक आयोजन नहीं किए जा सकेंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन और धार्मिक अनुष्ठान को लेकर लोगों को एकजुट होने की मनाही रहेगी। कमर्शियल और प्राइवेट संस्थान लॉकडाउन के दौरान बंद रहेंगे।