नई दिल्ली, एजेंसी
योग गुरु बाबा रामदेव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. पहले कोरोना की दवा बनाने को लेकर विवादों में आए बाबा रामदेव पर अब मद्रास हाईकोर्ट ने दस लाख रुपए का जुर्माना ठोका है.
यह जुर्माना पतंजलि आयुर्वेद और दिव्य मंदिर योग ट्रस्ट पर लगाया गया है. हाईकोर्ट ने कहा कि बाबा रामदेव के इन संस्थानों ने कोरोनिल नाम से दवा बनाकर उसे कोरोना की दवा बताकर लोगों को ठगने का प्रयास किया है जबकि यह दवा सर्दी खांसी की है. बता दें कि मद्रास हाईकोर्ट ने पहले भी कोरोनिल के ट्रेडमार्क पर रोक लगाई थी.
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