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कानून को जानें : एचएम एक्ट की धारा 13 बी के तहत इन परिस्थितियों में ले सकते हैं तलाक

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पति-पत्नी के बीच जब दिलों की दूरियां बढ़ने लगें तो रिश्ते में दरार पड़ने लगती है. रिश्तों में यह दरार धीरे-धीरे इतनी बढ़ने लगती है कि रिश्ता बचाना नामुमकिन हो जाता है. अगर आपको भी रिश्ता बोझ लगने लगे या पति या पत्नी से अलग रहने के सिवाय कोई रास्ता न बचे तो कानूनी तौर पर अलग होना ही बेहतर है. अक्सर जानकारी के अभाव में महिलाएं पति के जुल्म सहने को मजबूर हो जाती हैं. ऐसे में एचएम एक्ट की धारा 13 बी आपको यह अधिकार देती है कि आप सहमति से अथवा अदालत के आदेश पर तलाक ले सकते हैं. बस आपके पास तलाक लेने के लिए वाजिब कारण होने चाहिए. यहां हम आपको विस्तार से बताने जा रहे हैं कि वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो आपको कानूनन पति या पत्नी से अलग होने का अधिकार देती हैं.
जब किसी महिला का अपने पति के साथ तालमेल अच्छा न हो और वह अपने पति से छुटकारा पाना चाहती हो तो वह छुटकारा पा सकती है, इसके लिए उसे स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में मुकदमा दायर करना होता है. इसके लिए महिला को साबित करना होता है कि उसका पति उससे काफी समय से दूर रह रहा है. साथ ही पिछले 1 वर्षों से उसके पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध भी स्थापित नहीं किए हैं. अगर किसी महिला के पति के संबंध किसी दूसरी महिला के साथ हैं तो भी महिला तलाक के लिए मुकदमा दायर कर सकती है. तलाक के दो अन्य कारण यह भी हो सकते हैं कि महिला का पति नामर्द हो अथवा वह पिछले 7 साल से किसी ऐसे स्थान पर रह रहा होगा जिसके बारे में महिला को कुछ भी जानकारी न हो अर्थात बिना बताए घर से चला गया हो अथवा लापता हो. ऐसी परिस्थिति में कोई भी महिला अपने पति से तलाक ले सकती है. इसके लिए उसे न्यायालय में एचएम एक्ट की धारा 13 बी के तहत मुकदमा दायर करना होगा. इसी प्रकार कोई भी पुरुष अपनी पत्नी से तलाक ले सकता है लेकिन इसके लिए उपर्युक्त कारणों में से कोई एक होना चाहिए. इसके अलावा अगर कोई पति-पत्नी आपसी सहमति से तलाक लेना चाहते हैं तो वह तलाक ले सकते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें 1 साल तक एक दूसरे से अलग रहना होगा और इस दौरान शारीरिक संबंध भी नहीं बनाने होंगे. तभी दोनों लोग आपसी सहमति से एचएम एक्ट की धारा 13 बी के तहत तलाक ले सकते हैं.
भगवत सरन साहू, एडवोकेट, बरेली

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