नई दिल्ली, एजेंसी
दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष स. मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दीप सिद्धू को दूसरे केस में आज अदालत द्वारा ज़मानत दे दी गई जिसके बाद उसकी रिहाई का रास्ता साफ हो गया है।
उन्होंने बताया कि एफ.आई.आर नंबर 98/2021 जो कि पुलिस थाना कोतवाली ने दर्ज की थी, में आज तीस हज़ारी कोर्ट ने उसकी ज़मानत मंज़ूर कर ली है। अदालत ने यह भी कहा है कि दीप सिद्धू से पुलिस 14 दिनों तक पूछताछ कर चुकी है और वह 70 दिनों से जेल में है इसलिए उसकी आज़ादी पर बंदिश नहीं लगाई जा सकती।
स. सिरसा ने उसकी रिहाई में अहम रोल अदा करने वाले एडवोकेट अभिषेक गुप्ता, एच.एस खोसा, मनदीप सिंह सिद्धू व दिल्ली कमेटी की लीगल सेल के चेयरमैन जगदीप सिंह काहलों, जसदीप सिंह ढिल्लों व जसप्रीत सिंह राय का धन्यवाद किया जिनके निरंतर प्रयासों के कारण व उनकी दलीलों से सहमत हो कर अदालत ने दीप सिद्धू की ज़मानत मंज़ूर की।
दिल्ली गुरूद्वारा कमेटी के अध्यक्ष ने यह भी बताया कि कमेटी द्वारा लक्खा सिद्धाना के भाई गुरदीप सिंह मुंडी को गैर कानूनी हिरासत में रख कर उसके साथ मारपीट करने के मामले में दिल्ली पुलिस के खिलाफ पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में डाले गए केस की सुनवाई कल 27 अप्रैल को हो रही है और हमें पूरी उम्मीद है कि हाई कोर्ट द्वारा पंजाब पुलिस को दिल्ली पुलिस की उस टीम के खिलाफ केस दर्ज करने की हिदायत दी जाएगी जिसने गुरदीप के साथ बुरा व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि दिल्ली कमेटी इन दोषी पुलिस वालों का जेल भेजा जाना सुनिश्चित बनाएगी।