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यूपी, एमपी और उत्तराखंड सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, हर दुकान पर नेम प्लेट लगाने के फरमान पर लगाई रोक, पढ़ें क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने?

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नई दिल्ली । कांवड़ यात्रा मार्ग पर पड़ने वाली हर दुकान पर दुकानदार का नाम लिखने के उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकार के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम रोक लगा दी है। साथ ही उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी करते हुए इस आदेश को जारी करने के कारणों के बारे में जवाब देने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों से शुक्रवार तक जवाब दाखिल करने को कहा है। अगर सुप्रीम कोर्ट सरकारों के जवाब से संतुष्ट नहीं होता है तो वह सरकार के नेम प्लेट अनिवार्य करने वाले फैसले पर स्थाई रूप से रोक लगा सकता है।
मामले की सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दुकानों पर शुद्ध शाकाहारी, जैन आदि लिखना ही काफी है, नेम प्लेट अनिवार्य रूप से लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए फैसले पर अंतरिम रोक लगाई जाती है और सरकारों को जवाब दाखिल करने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया जाता है। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को की जाएगी।
इससे पहले याचिकाकर्ताओं ने सरकार के इस फरमान को तुगलकी फरमान करार देते हुए कहा था कि ऐसा करके सरकार धर्म के आधार पर भेदभाव को बढ़ावा दे रही है जिससे समाज में सौहार्द्र बिगड़ने की आशंका है। अत: इस फैसले को खारिज किया जाना चाहिए।

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