दिल्ली

‘जाली’ दस्तावेजों पर नियुक्त हुए शिक्षक, आईएएस अधिकारी पर एफआईआर, पढ़ें क्या है पूरा मामला?

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नई दिल्ली। दिल्ली तमिल शिक्षा संघ (डीटीईए) के विद्यालयों में फर्जी अनुभव प्रमाणपत्रों के आधार पर पत्नी समेत कई शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने आईएएस (भारतीय प्रशासनिक सेवा) अधिकारी और दिल्ली सरकार के पूर्व शिक्षा निदेशक उदित प्रकाश राय के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राय के अलावा एजेंसी ने सेवानिवृत्त उप शिक्षा अधिकारी शरद कुमार वर्मा, डीटीईए के मानद सचिव आर राजू, मोती बाग डीटीईए सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्राचार्य गोविंदवेल हरिकृष्णा और सीपीएम पब्लिक स्कूल के प्रबंधक श्रीकांत सिंह यादव के खिलाफ भी मामला दर्ज किया है। सीबीआई ने आरोप लगाया कि आरोपियों ने 2021-22 में फर्जी और जाली शिक्षण अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर डीटीईए विद्यालयों में टीजीटी/पीजीटी के रूप में शिल्पी राय, योगिता, प्रियंका तिवारी, पूजा वर्मा और अभिषेक गोसाईं की नियुक्ति की साजिश रची। सीबीआई के मुताबिक, सभी पांच लाभार्थियों को प्राथमिकी में आरोपी के रूप में नामित किया गया है। सीबीआई ने बताया कि दिल्ली सरकार के विशेष सचिव (सतर्कता) की शिकायत पर लगभग एक साल की प्रारंभिक जांच के बाद यह कार्रवाई हुई। सीबीआई के मुताबिक, जांच में प्रथम दृष्टया पता चला कि उदित प्रकाश राय ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अपनी पत्नी शिल्पी राय को फर्जी कागजात पर मोती बाग स्कूल में पीजीटी (जीव विज्ञान) के पद पर नियुक्त करवाया। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया कि उन्होंने (उदित प्रकाश राय) ‘शिक्षा निदेशालय के जोन-19 के अधिकारियों पर दबाव बनाकर बिना ज्यादा जांच के अपनी पत्नी के वेतन के लिए अनुदान जारी करवा लिया।

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