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 UNLOCK 3.0 : नहीं खुलेंगे सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, जिम, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, पढ़ें और क्या मिलेगी छूट

नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली 

गृह मंत्रालय ने अनलॉक-3 की गाइडलाइन बुधवार को जारी कर दी। गाइडलाइन के मुताबिक, रात में लोगों के आने-जाने पर पाबंदी हटा दी गई है। इसके साथ ही योग संस्थान और जिम को 5 अगस्त से खोलने की मंजूरी दे दी गई है।

अनलॉक-3 में क्या छूट

नाइट कर्फ्यू हटा दिया गया है यानी रात में लोगों के आने-जाने पर पाबंदी नहीं रहेगी।
5 अगस्त से योग संस्थान, जिम खोलने की मंजूरी। एसओपी का पालन सख्ती के साथ करना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य।
स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाए जा सकेंगे। इस दौरान मास्क पहनना जरूरी होगा।
वंदे भारत मिशन के तहत सीमित दायरे में इंटरनेशनल एयर ट्रैवल को मंजूरी। इसे आगे और ज्यादा बढ़ाया जाएगा।
कंटेनमेंट जोन के बाहर मेट्रो, सिनेमा हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क, बार, ऑडिटोरियम, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, मनोरंजक और शैक्षणिक कार्यक्रमों को छोड़कर बाकी सारी गतिविधियों को मंजूरी।

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