नई दिल्ली,एजेंसी
अगर आप दूसरे राज्य में नौकरी या कोई कारोबार कर रहे हैं तो आपको अपने राज्य में जाने के लिए किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं लेनी होगी. केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में एक गाइडलाइन जारी करते हुए सभी राज्यों से इसका पालन कराने को कहा है. केंद्र के इस फैसले से उन लोगों को राहत मिलेगी जो लंबे समय से घर नहीं जा पा रहे हैं क्योंकि उन्हें क्वारंटीन किए जाने का डर था.
केन्द्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखकर आवाजाही पर प्रतिबंध को लेकर एतराज जाहिर किया है। उन्होंने सभी मुख्य सचिवों को अनलॉक-3 का पालन करने को कहा। बताया कि अनलाक-3 के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य में बिना किसी अनुमति और सूचना के आवाजाही कर सकता है।
केन्द्रीय गृह सचिव ने बीते रोज 22 अगस्त को देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र भेजा। जिसमें उन्होंने कहा है कि राज्य में अंदर और बाहर जाने पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं है।
जानकारी दी कि किसी भी व्यक्ति और सामान के मूवमेंट के लिए किसी भी प्रकार की कोई अनुमति, ई-पास आदि की कोई जरूरत नहीं है। कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी राज्य के अंदर जिले में आने-जाने के लिए स्वतंत्र है।
हवाला दिया कि जुलाई में अंतिम सप्ताह में जारी की गई अनलॉक-3 की गाइडलाइन के अनुसार ऐसे किसी भी प्रकार के आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।
उन्होंने मुख्य सचिवों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट किया है कि अंतरराज्यीय, राज्य के बाहर के आवागमन और स्थानीय स्तर के आवागमन पर इस तरह के प्रतिबंध नहीं लगाए जाने चाहिए।
पत्र में कहा है कि यदि जिलाधिकारी ऐसे प्रतिबंध लगाते हैं तो वह गृह मंत्रालय के दिशा-निर्देश के तहत 2005 के आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत इसे उल्लंघन माना जाएगा।