देश

बिना कोरोना जांच रिपोर्ट के भी मरीज को करना होगा भर्ती, पढ़ें सरकार की नई गाइडलाइन

एजेंसी, नई दिल्ली
अब कोरोना रिपोर्ट न होने पर कोई भी अस्पताल किसी भी मरीज को भर्ती करने से मना नहीं कर पाएगा. बिना कोरोना जांच रिपोर्ट के भी मरीज को भर्ती करना होगा. ऐसा नहीं करने पर संबंधित अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी.
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविड रोगियों को अस्पताल में भर्ती किए जाने की राष्ट्रीय नीति में बदलाव किया है. नई नीति के मुताबिक, कोविड संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती करने के लिए पॉजिटिव सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है. यानी कि अब मरीजों को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए कोविड-19 की पॉजिटिव रिपोर्ट की जरूरत नहीं होगी. पहले अस्पतालों में भर्ती करवाने के लिए कोविड की पॉजिटिव रिपोर्ट या फिर सीटी-स्कैन की जरूरत होती थी.

कोविड-19 के संदिग्ध मामले वाले मरीज को केस की गंभीरता के मुताबिक संदिग्ध वॉर्ड सीसीसी, डीसीएचसी और डीएचसी में भर्ती किया जाएगा. किसी भी मरीज को किसी भी वजह से सेवाएं देने से मना नहीं किया जाएगा. इसमें ऑक्सीजन या आवश्यक दवाएं जैसी दवाएं शामिल हैं, भले ही रोगी किसी अलग शहर का रहने वाला हो.

नई नीति के मुताबिक किसी भी मरीज को उस शहर में, जहां अस्पताल स्थित है वैध पहचान पत्र न उपलब्ध करा पाने में सक्षम न होने पर प्रवेश देने से मना नहीं किया जाएगा. अस्पताल में प्रवेश जरूरत के आधार पर दिया जाएगा. गौरतलब है कि देश में एक दिन में कोविड-19 से रिकॉर्ड 4,187 मरीजों की मौत होने के बाद मृतक संख्या 2,38,270 पर पहुंच गई है.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *