मुंबई। अंडरवर्ल्ड डॉन और मुंबई धमाकों में उम्रकैद की सजा काट रहा अबू सलीम फिलहाल अपनी गर्लफ्रेंड को सर बाहर से निकाह नहीं कर पाएगा। नवी मुंबई पुलिस कमिश्नर ने उसकी पैरोल की अर्जी खारिज कर दी है। अबू सलेम 5 मई को कौसर से निकाह करना चाहता था।
अबू सलीम ने पैरों 45 दिन की पैरोल के लिए नवी मुंबई के तलोजा जेल अथॉरिटी व प्रिजन डिपार्टमेंट में अर्जी दी थी। वह कौसर बहार से पांच मई को निकाह करना चाहता है. इसके बाद रिसेप्शन भी होना था जिसके लिए अबू सलेम ने 45 दिन की पैरोल मांगी थी। इस संबंध में पुलिस ने कौसर के परिजनों से भी पूछताछ की थी जिसमें यह पुष्टि हुई थी कि वह कौशल से निकाह करना चाहता है।
बता दें कि बाहर और अबू सलीम की प्रेम कहानी की शुरुआत वर्ष 2014 में तब हुई थी जब लखनऊ में फेंक पासपोर्ट की पेशी के दौरान ट्रेन में ले जाते समय फोन पर ही उसका निकाहनामा पढ़ा कर शादी की गई थी। इसके कुछ दिनों बाद पेशे से वकील कौसर ने टाडा कोर्ट में अर्जी फाइल कर कहा था कि अबू सलेम के साथ उसका नाम जुड़ चुका है। अब अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बचाने के लिए वह अबू सलेम से शादी करना चाहती है. कहा कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो वह आत्महत्या भी करने को मजबूर हो सकती है। तब क्राइम ब्रांच ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए अर्जी खारिज कर दी थी। तर्क यह था कि अगर अबू सलेम जेल से बाहर आता है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है। बता दें कि अबू सलेम को 1993 बम धमाकों के मामले में उम्रकैद और बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या के मामले में 10 साल की सजा सुनाई गई है।
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