अमृतसर। पंजाब में अमृतसर के मजीठा क्षेत्र के सात गांवों में जहरीली शराब पीने से मरने वालों संख्या बढ़ कर 21 हो गयी है। पुलिस महानिदेशक गौरव यादव ने मंगलवार को बताया कि अमृतसर के मजीठा में नकली शराब के कारण हुई दुखद मौत के बाद त्वरित कारर्वाई करते हुए पंजाब पुलिस ने अवैध शराब के कारोबार से जुड़े रैकेट के सरगना और कई स्थानीय वितरकों सहित 10 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही औद्योगिक उत्पादों में इस्तेमाल होने वाले घातक रसायन मेथनॉल के मुख्य आपूर्तिकर्ताओं को भी गिरफ्तार किया है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार किए गए रैकेट के सरगना की पहचान साहिब सिंह के रूप में हुई है, जबकि मेथनॉल के मुख्य आपूर्तिकर्ताओं की पहचान लुधियाना के सुख एन्क्लेव में ??साहिल केमिकल्स के मालिक पंकज कुमार उर्फ ??साहिल और अरविंद कुमार के रूप में हुई है। पुलिस ने स्थानीय वितरकों- जिनकी पहचान प्रभजीत सिंह और कुलबीर सिंह के रूप में हुई है, और स्थानीय विक्रेताओं- जिनकी पहचान निंदर कौर, साहिब सिंह, गुरजंत सिंह, अरुण उर्फ काला और सिकंदर सिंह उर्फ पप्पू के रूप में हुई है, को भी गिरफ्तार किया है।
यादव ने कहा कि प्रारंभिक जांच में पता चला है कि किंगपिन साहिब सिंह द्वारा ऑनलाइन खरीदे जाने के बाद मेथनॉल रसायन का इस्तेमाल नकली शराब बनाने के लिए किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि पूरी कार्यप्रणाली का पता लगाने और इसमें शामिल सभी लोगों को न्याय के कटघरे में लाने के लिए जांच जारी है। उन्होंने बताया कि डीएसपी सब डिवीजन मजीठा अमोलक सिंह और एसएचओ पुलिस स्टेशन मजीठा एसआई अवतार सिंह को अपने आधिकारिक कर्तव्यों का निर्वहन करने में घोर लापरवाही के लिए निलंबित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ विभागीय जांच शुरू कर दी गई है। श्री यादव ने पुष्टि की, ‘‘हम सभी दुख में एकजुट हैं और न्याय सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के अपने संकल्प में हैं।” कार्यप्रणाली का विवरण साझा करते हुए, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) अमृतसर ग्रामीण मनिंदर सिंह ने कहा कि जांच से पता चला है कि स्थानीय वितरक प्रभजीत सिंह ने किंगपिन साहिब सिंह से 50 लीटर के जेरी कैन में भरा मेथनॉल रसायन प्राप्त किया था। पूछताछ के दौरान, आरोपी ने खुलासा किया कि उसने लुधियाना स्थित केमिकल फर्म साहिल केमिकल्स से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेथनॉल का ऑडर्र दिया था। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जांच में यह भी पता चला है कि किंगपिन साहिब सिंह द्वारा दिल्ली स्थित फर्म से मंगवाई गई मेथनॉल की एक और खेप भी आने वाली है। उन्होंने कहा कि जैसे ही खेप आएगी, उसे बरामद करने और जब्त करने के लिए आबकारी और पुलिस टीमों को भेज दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस रैकेट में शामिल सभी दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। इस संबंध में मजीठा पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी और अमृतसर ग्रामीण के कथुनांगल पुलिस स्टेशन में एफआईआर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 105 और 103, आबकारी अधिनियम की धारा 61ए और एससी/एसटी अधिनियम की धारा 3 के तहत दो अलग-अलग मामले दर्ज किए गए हैं। मृतकों की पहचान मेजर सिंह और परमजीत सिंह, तसबीर सिंह, सुखविंदर सिंह और सर्बजीत सिंह सभी निवासी मरारीकलां, रोमी और गंजू राम निवासी पतालपुरी, करनैल सिंह, अजीत सिंह और जोगिंदर सिंह सभी निवासी थरियावाल, इकबाल सिंह , रमनदीप सिंह, रोबनजीत सिंह, बलबीर सिंह, जोगिंदर सिंह और राजा निवासी भंगालीकलां, अमरपाल सिंह निवासी तलवंडी खुम्मन, काका और गगल निवासी कमाला, सतपाल सिंह और मुखतार सिंह निवासी भंगवां के तौर पर हुई है।
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