नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य में नगर पालिका और नगर निगम विस्तार को लेकर सरकार की ओर से जारी किया गया पुराना नोटिफिकेशन रद्द कर 48 घंटे में नए सिरे से सूचना जारी करने के आदेश दिए हैं। हाईकोर्ट ने सरकार से इसे समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने को भी कहा है।
हाई कोर्ट ने संबंधित याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के लिए 1 सप्ताह का समय देने और उसके बाद 7 दिन में शिकायतों का निपटारा करने को कहा है मामले की सुनवाई न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने की।
बता दें कि सरकार ने 40 से अधिक गांवों को निकायों में शामिल कर दिया था। इसके खिलाफ 39 से अधिक याचिकाएं हाईकोर्ट में दायर की गई। याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए अदालत ने यथास्थिति के आदेश दिए हैं। न्यायमूर्ति सुधांशु धुलिया की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए महाधिवक्ता से संबंधित लोगों को सुनवाई का मौका देने के संबंध में जानकारी मांगी।
महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि सरकार सुनवाई का मौका देना चाहती है। इसके बाद अदालत ने प्रदेश सरकार के निकाय विस्तार के सभी शासनादेशों को रद्द करने के आदेश दे दिए साथ ही अगले 48 घंटे में नए सिरे से नोटिफिकेशन जारी कर उसका विज्ञापन भी निकालने को कहा।
बता दें कि इन अदाओं को निकायों में शामिल होने के बाद सीवरेज हाउस टैक्स आदि अन्य चार्ज देने पड़ेंगे जिससे इन पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। यही वजह है कि गांव निकायों में शामिल नहीं होना चाहते।
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