हरियाणा

नगर समितियों के आम चुनावों के लिए आचार संहिता लागू

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कुरुक्षेत्र (ओहरी)

हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने 18 नगर समितियों के आम चुनावों, थानेसर (कुरुक्षेत्र) नगर पालिका के वार्ड नंबर-20 और असंध (करनाल) नगर समिति के वार्ड नंबर-4 के उप-चुनावों के संचालन के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया है। इन चुनावों क्षेत्रों में आज से आचार संहिता लागू हो गई है और चुनाव पूरा होने तक लागू रहेगी। चुनाव कार्य पूरा होने तक चुनाव कार्य से जुड़े किसी भी अधिकारी व कर्मचारी को स्थानांतरित नहीं किया जाएगा।
हरियाणा राज्य निर्वाचन आयुक्त डॉ. दलीप सिंह ने आज यहां जानकारी देते हुए बताया कि 21 अप्रैल (शनिवार) को नामांकन आमंत्रित करने के लिए नोटिस प्रकाशित किया जाएगा। 27 अप्रैल से 2 मई तक नामांकन पत्र दाखिल किये जाएंगे। 3 मई को 11.00 बजे तक संबंधित रिटर्निंग अधिकारी को निर्धारित प्रारूप में उम्मीदवार द्वारा कौन सी जानकारी प्रस्तुत की जाएगी, कि वह किसी भी अयोग्यता से पीडि़त नहीं है। 3 मई को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। 4 मई को 3.00 बजे तक उम्मीदवरों द्वारा नाम वापिस लिये जाने की अंतिम तिथि होगी और 3.00 बजे के बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आवंटित किए जाएंगे। 4 मई को चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। यदि आवश्यक हुआ तो मतदान 13 मई को सुबह 7.00 से शाम 5.00 बजे तक मतदान होंगे और मतदान के तुरंत बाद मतदान केंद्रों में ही चुनाव परिणाम घोषित किये जाएंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव में ईवीएम का प्रयोग किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि जिला भिवानी में सिवानी के 13, बवानी खेड़ा के 15, लोहारू के 13, जिला गुरुग्राम में हेलीमंडी के 15, पटौदी के 15, फारूख नगर के 13, नारनौंद (हिसार) के 13, जुलाना (जींद) के 13, बेरी (झज्जर) के 13, करनाल में इंद्री के 13, नीलोखेड़ी के 13, कलायत (कैथल) के 13, महेंद्रगढ़ में अटेली मंडी के 11, कनीना के 13, तावडू (मेवात) के 15, हथीन (पलवल) के 13, कलानौर (रोहतक) के 15, खरखौदा (सोनीपत) के 15 वार्डों में आम चुनाव होंगे।
उन्होंने कहा कि नगर परिषदों और समितियों के चुनाव लडऩे के लिए खर्च सीमा 3 लाख और 2 लाख रुपये तय की गई है। उन्होंने कहा कि सभी उम्मीदवारों को चुनाव खर्च का लेखा-जोखा रखना होगा और चुनाव परिणाम घोषित करने होने से 30 दिनों के भीतर ही डिप्टी कमिश्नर या राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अधिकृत अधिकारी को जमा कराना होगा तथा असफल उम्मीदवार आदेश जारी होने की तिथि से पांच साल की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा।

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