हरियाणा

सोहना में प्रतिबंधित क्षेत्र की रजिस्ट्रियाें पर लगा प्रतिबंध, धारा 7 लागू

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सोहना, संजय राघव

सोहना तहसील कार्यालय में प्रतिबंधित क्षेत्र की रजिस्टरियाँ पंजीकृत नहीं होंगी| प्रशासन ने उक्त रजिस्टरियों पर धारा 7ए लागू करके पूर्ण रूप से पाबंदी लगाई हुई है| यह कहना है सोहना की नवनियुक्त तहसीलदार नेहा सहारण का| उन्होंने बताया कि प्रशासन ने करीब एक दर्जन गाँवों को प्रतिबंधित घोषित किया हुआ है| जहाँ पर भूमि के टुकड़े करके बेचना कानूनन अपराध है|


विदित है कि सोहना कस्बे में प्रतिबंधित क्षेत्र की रजिस्टरियाँ पंजीकृत किए जाने का गोरख धंधा काफी समय से फल-फूल रहा था| तहसील प्रशासन मोटा सुविधा शुल्क लेकर उक्त क्षेत्र की रजिस्टरियों को खुलेआम पंजीकृत करने में लगे हुए थे| ऐसा होने से तहसील प्रशासन की साख को बट्टा लग रहा था किन्तु सोहना तहसील कार्यालय में पहुँची नवनियुक्त तहसीलदार नेहा सहारण ने प्रतिबंधित क्षेत्र की रजिस्टरियों पर पूर्ण रूप से लगाम कस दी है जिससे तहसील कार्यालय में बेचैनी व हडकंप व्याप्त है| वसीका नवीस ऐसी रजिस्टरियाँ ना होने से मायूस हैं जो काफी अरसे से मोटा धन कमा रहे थे|
ये हैं प्रतिबंधित गाँव
प्रशासन ने सोहना तहसील सर्किल के अंतर्गत आने वाले करीब एक दर्जन गाँवों को प्रतिबंधित घोषित किया हुआ है| ऐसे गाँवों के लिए प्रशासन ने धारा 7ए लगाई हुई है जिनमें कृषि योग्य भूमि के टुकड़े करना कानूनन अपराध माना गया है जिनकी रजिस्टरियाँ बगैर एनओसी के नहीं की जा सकती हैं| ऐसे गाँवों में भौंडसी, रायपुर, जखोपुर, सोहना, धुनैला, अलीपुर, घामडौज, रिठौज, हरियाहेडा, रायसीना, सिलानी शामिल हैं|
क्या कहते हैं तहसीलदार
नवनियुक्त तहसीलदार नेहा सहारण कहती हैं कि प्रशासन के आदेशों को अमलीजामा पहना दिया गया है| प्रतिबंधित एरिया की रजिस्टरियाँ किसी भी सूरत में पंजीकृत नहीं की जाएँगी|

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