नई दिल्ली| 13 साल बाद सोहराबुद्दीन एनकाउंटर केस का फैसला शुक्रवार को आ गया| सीबीआई की विशेष अदालत ने सभी 22 आरोपियों को बरी कर दिया है। अदालत में माना है कि सोहराबुद्दीन केस में किसी भी प्रकार की साजिश की पुष्टि नहीं हुई है| अभियोजन पक्ष लिंक साबित नहीं कर पाया है|
बता दे कि वर्ष 2005 में सोहराबुद्दीन एनकाउंटर किया गया था जिसमें 22 आरोपियों पर मुकदमा चल रहा था| महाराष्ट्र की अदालत इस पर सुनवाई कर रही है। इसी मामले में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह भी आरोपी थे लेकिन उन्हें 2014 में आरोप मुक्त कर दिया गया था। इस वक्त सोहराबुद्दीन का एनकाउंटर किया गया था उस वक्त अमित शाह गुजरात के गृह मंत्री थे| सीबीआई की विशेष न्यायाधीश ने कहा कि हत्या गोली लगने से हुई लेकिन यह साबित नहीं हो पाया है कि इन 22 आरोपियों में से ही किसी ने गोली चलाई थी| इसलिए इनको बरी किया जाता है।
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