सोहना, संजय राघव
सोहना में हत्या कर शव जलाने के मामले में सास-ससुर की हत्या का मामला, हरियाणा में अभी चल रहा है पंकज का केस , अलवर के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या दो डॉ. रेनू श्रीवास्तव ने सास-ससुर की हत्या कर शव जलाने के मामले में मृतक दंपती की पुत्रवधू व उसके भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एक अन्य आरोपी को कोर्ट ने बरी कर दिया। अपर लोक अभियोजक सादिक खान ने बताया कि 29 सितंबर 2017 को ठाकुर मोहल्ला सोहना निवासी सतपाल सिंह व उसकी पत्नी पुष्पा देवी की सोहना स्थित उनके मकान में गला दबाकर हत्या कर दी गई थी। दोनों के शव रामगढ़ थाना क्षेत्र के गांव चंडीगढ़ अहीर के जंगल में जलाए गए थे। इस संबंध में मृतक सतपाल के भाई भूपेन्द्र सिंह ने रामगढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच की तो मामला संपत्ति विवाद का निकला था। इस मामले में पुलिस ने मृतक दंपती
की पुत्रवधू गीता देवी, उसके भाई समरजीत व उसके दोस्त विकास राजपूत को गिरफ्तार किया था। हत्या कर सबूत नष्ट करने की बात सामने आने पर पुलिस ने तीनों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। कोर्ट ने मृतक दंपती की पुत्रवधू गीता देवी पत्नी स्व. विपिन तोमर निवासी सोहना तथा गीता के भाई समरजीत उर्फ सुरजीत पुत्र प्रेमपाल राजपूत निवासी संजय कॉलोनी छत्तरपुर नई दिल्ली को उम्रकैद व 70-70 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। कोर्ट ने तीसरे आरोपी सोहना निवासी विकास राजपूत को संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करने के आदेश दिए हैं। ये बताना जरूरी है कि सोहना ठाकुरवाड़ा में दो नही तिहरा हत्याकांड हुआ था। जिसमे हत्यारों ने दो बॉडी राजस्थान के रामगढ़ में और एक बाड़ी पंकज पुत्र सतपाल की हरियाणा के नूह जिले के गोहाना सिकरावा रोड पर डाल कर आग लगा दी थी। पंकज का केस अभी न्यायालय में चल रहा है और अलवर कोर्ट ने सतपाल सिंह और पुष्पा देवी के कातिलों को फिलहाल सजा सुनाई है।ये बताना जरूरी है कि सोहना ठाकुरवाड़ा में दो नही तिहरा हत्याकांड हुआ था। जिसमे हत्यारों ने दो बॉडी राजस्थान के रामगढ़ में और एक बाड़ी पंकज पुत्र सतपाल की हरियाणा के नूह जिले के गोहाना सिकरावा रोड पर डाल कर आग लगा दी थी। पंकज का केस अभी न्यायालय में चल रहा है और अलवर कोर्ट ने सतपाल सिंह और पुष्पा देवी के कातिलों को फिलहाल सजा सुनाई है।