यूपी

हाईकोर्ट ने ठुकराई मौलाना तौकीर रजा की अर्जी, सरेंडर का दिया आदेश, पढ़ें कब तक करना होगा सरेंडर

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नीरज सिसौदिया, बरेली

इत्तिहाद ए मिल्लत ए कौंसिल (आइएमसी) सुप्रीम मौलाना तौकीर रज़ा खा को बरेली की जिला अदालत से कोई राहत नहीं मिली है। कोटर् ने अब एक अप्रैल सुनवाई तय की है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश पर आइएमसी प्रमुख को बुधवार को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करना था। तौकीर रजा के अधिवक्ता आशीष सिंह ने उनकी बीमारी का हवाला देते हुए जिला जज अदालत में अर्जी लगाई लेकिन कोर्ट ने अर्जी लेने से इंकार कर दिया। दरअसल तौकीर रज़ा के खिलाफ दो बार गैर जमानती वारंट (एनबीडब्ल्यू) जारी हो चुका है। उसके बावजूद पुलिस उन्हें गिरफ्तार नही कर सकी, जिसके बाद तौकीर रज़ा ने हाईकोर्ट का सहारा लिया। हाईकोर्ट ने तौकीर रज़ा को 27 मार्च को ट्रायल कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश दिया था। तौकीर रज़ा कोटर् में पेश नही हुए। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) डीजीसी सुनिती कुमार पाठक ने बताया कि बुधवार को तौकीर रज़ा को कोटर् में हाजिर होना था लेकिन वो नहीं आए। उनकी ओर से अधिवक्ता प्रार्थना पत्र लेकर आए जिसे कोटर् ने स्वीकार नहीं किया। अब ट्रायल कोटर् में हाजिर होने की तिथि एक अप्रैल नियत हुई है।

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