रमेश तंवर, कैथल
जिला व सत्र न्यायधीश कैथल श्री एम.एम. धौंचक की अदालत द्वारा कातिलाना हमला करने के मामले में चार्ज फ्रेम होने के मात्र एक माह मध्य फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश निवासी 3 दोषियों को 4-4 वर्ष के कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माना का सजायाब किया गया है। जुर्माना अदा न करने की सुरत में दोषियों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
पुलिस प्रवक्ता रोशन लाल खटकड़ ने जानकारी देते हुए बताया कि 12 नवम्बर 2017 को थाना पुंडरी पुलिस के सबइंस्पेक्टर शमशेर ङ्क्षसह की टीम द्वारा 25 वर्षीय आरोपी मुन्ना चौहान निवासी मैंगलपुरा थेह पटेरवा जिला कुशीनगर, 27 वर्षीय नरेश निवासी अरौली ईस्माइलपुर जिला सहारनपुर तथा करीब 25 वर्षीय आरोपी वीरपाल निवासी नीमगांव जिला मथुरा को भादसं. की धारा 307,323,34 अंतर्गत गिरफ्तार किया गया। प्रवक्ता ने बताया बरसाना निवासी रणधीर ङ्क्षसह ने अपने पड़ौसी बिम्पल का खेत एक वर्ष के लिए ठेके पर लिया हुआ है, जिसके पास 24 अक्टूबर को महादेव उर्फ दर्शन निवासी मेरठ सहित उपरोक्त 4 युवक धान की कटाई व कढ़ाई के सीजन में मजदूरी करने के लिए आए, जिनको रणधीर ने खेत में बने टयूबवैल कोठा पर रख लिया। दिनांक 10 नवम्बर को वह अनाज मंडी पुंडरी में धान की ट्राली उतारने उपरांत शाम करीब 7 बजे खेत में पड़े शेष धान पर तिरपाल ढकने के लिए पहुंचा, तो पराली के पास से नरेश, मुन्ना व वीरपाल उसे देखकर संदिग्ध हालात में भाग गए। वह पराली के पास पहुंचा तो उसे किसी के कहराने की आवाज सुनाई दी, जहां चौथा मजदुर महादेव उर्फ दर्शन खुन से लथपथ पराली में दबा मिला। चैक करने पर उसके गले में काफी बडा जख्म मिला, जिसने बामुश्किल बताया कि शराब पीने दौरान मामुली कहासुनी पर उसके दो साथियों ने उसको पकड लिया, तथा तीसरे ने जान से मारने की नीयत के साथ उसकी गर्दन काटी है, तथा तीनों दरांती सहित फरार हो गए। प्रवक्ता ने बताया रणधीर द्वारा सजगता का परिचय देते हुए तुरंत साधन का प्रबंध करते हुए घायल को सरकारी अस्पताल कैथल लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार उपरांत घायल को पीजीआई चंडीगढ रैफर कर दिया गया। शनिवार को चंडीगढ सैक्टर 12 स्थित पीजीआई पहुंची पुंडरी पुलिस को डाक्टरों द्वारा घायल को ब्यान देने के काबिल नहीं बताया, तो रणधीर उपरोक्त के ब्यान पर मामला दर्ज किया गया, तथा रविवार को वारदात में लिप्त तीनों आरोपी पुलिस द्वारा काबु कर लिए गये, जिनके कब्जा से वारदात में प्रयुक्त दरांती बरामद कर ली गई। प्रवक्ता ने बताया व्यापक जांच उपरांत अभियोग न्यायालय के सुपर्द कर दिया गया, तथा उपरोक्त मामले में 22 मार्च 2018 को चार्ज फ्रेम हुआ। जिला व सैशन जज श्री एम.एम. धौंचक की अदालत द्वारा की गई सुनवाई उपरांत 19 अप्रैल को उपरोक्त तीनों दोषी 4-4 वर्ष के कारावास व 25-25 हजार रुपये जुर्माना का सजायाब किए गये है। जुर्माना अदा न करने की सुरत में दोषियों को दो-दो माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना पड़ेगा।
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