नीरज सिसौदिया, जालंधर
मार्च 2018 से पहले काटी गई अवैध कॉलोनियों के लिए रेगुलराइजेशन पॉलिसी नोटिफाई हो चुकी है| इसके तहत अवैध कॉलोनी काटने वाले कॉलोनाइजरों को 31 मार्च 2018 से पहले काटी गई अवैध कॉलोनियों को रेगुलर कराने के लिए 4 माह का वक्त दिया गया है| अगर 4 माह के अंदर यह अवैध कॉलोनियां रेगुलर नहीं कराई जाती हैं तो इन कॉलोनियों को पुुडा द्वारा गिरा दिया जाएगा| साथ ही इन कॉलोनियों को काटने वाले कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जा सकती है|
पुडा के ईओ जय इंदर सिंह ने बताया कि सरकार की ओर से अवैध कॉलोनियों को रेगुलर कराने के लिए नई पॉलिसी नोटिफाई की जा चुकी है| नई पॉलिसी में अवैध कॉलोनियों को रेगुलर कराने के लिए कॉलोनाइजरों को 4 महीने का वक्त दिया गया है| इन 4 महीनों के दौरान अगर कोई अपनी अवैध कॉलोनी को रेगुलर नहीं कराता है तो उस पर 4 महीने बाद हम डिच चलाएंगे और वहां पर अवैध कॉलोनी होने का बोर्ड भी लगाया जाएगा। इसके बावजूद अगर कॉलोनाइजर की ओर से दोबारा कॉलोनी डेवलप करने का प्रयास किया गया तो उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कराई जाएगी| उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं कि अवैध कॉलोनियों के खिलाफ किसी भी तरह की लापरवाही ना बरती जाए और सख्ती से कार्रवाई की जाए| जयइंदर सिंह ने कहा कि इन 4 महीनों के दौरान हम किसी भी कॉलोनी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर सकते| 4 महीने के बाद ही अब कार्रवाई की जा सकेगी| साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 31 मार्च 2018 के बाद जो भी अवैध कॉलोनी काटी जाएगी उसको रेगुलर नहीं किया जाएगा। सरकार की ओर से सख्त आदेश दिए गए हैं कि 2018 मार्च के बाद काटी गई अवैध कॉलोनियों को तत्काल गिरा दिया जाए|
उन्होंने सभी कॉलोनाइजरों से अपील की है कि वह 2018 मार्च से पहले काटी गई अवैध कॉलोनियों को रेगुलर करा लें ताकि उन्हें बाद में कोई परेशानी न झेलनी पड़े| उन्होंने कहा, अगर इस 4 माह के दौरान अवैध कॉलोनी में कोई भी कॉलोनाइजर आम जनता को प्लॉट बेच देता है तो भी उस कॉलोनी को बख्शा नहीं जाएगा| ऐसे में कॉलोनाइजर के खिलाफ FIR भी दर्ज हो सकती है|