पंजाब

हाई कोर्ट ने गुरदीप सिंह मुंडी के साथ मारपीट के मामले में पंजाब सरकार को भेजा नोटिस, दिल्ली पुलिस से भी जवाब- तलब

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नीरज सिसौदिया, नई दिल्ली

दिल्ली सिख गुरूद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष स. मनजिंदर सिंह सिरसा ने बताया कि दिल्ली पुलिस द्वारा लक्खा सिद्धाना के भाई गुरदीप सिंह मुंडी के साथ मारपीट करने के मामले में दिल्ली गुरूद्वारा कमेटी द्वारा डाले गए केस पर कार्रवाई करते हुए पंजाब व हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर 15 दिनों के भीतर की गई कार्रवाई पर जवाब मांगा है।
स. सिरसा ने बताया कि आज हाईकोर्ट द्वारा इस मामले की सुनवाई की गई जिस में अदालत ने दिल्ली पुलिस द्वारा पंजाब जा कर गुरदीप सिंह मुंडी को गैर कानूनी हिरासत में रखने व उस पर जुल्म ढहाये जाने का गंभीर नोटिस लिया और इस पर पंजाब को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। उन्होंने कहा कि हमें पूरी उम्मीद है कि 15 दिनों के दौरान जवाब देने से पहले पंजाब पुलिस दिल्ली पुलिस की उस टीम के खिलाफ केस दर्ज करेगी जिसने यह गैर कानूनी कार्रवाई की है। स. सिरसा ने बताया कि हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस अधिकारियों को भी नोटिस जारी किया है।
उन्होंने केस की पैरवी करते हुए कामयाबी हासिल होने पर वरिष्ठ वकील एडवोकेट आर.एस चीमा, अरशदीप सिंह चीमा, हरिंदर सिंह बैंस और अजीतपाल सिंह मंडेर का धन्यवाद किया जो दिल्ली पुलिस की गैर कानूनी गतिविधियों के खिलाफ डट कर खड़े हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली गुरूद्वारा कमेटी दिल्ली पुलिस की दोषी टीम में शामिल सभी मुलाज़िमों के खिलाफ केस दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाना सुनिश्चित बनाएगी । उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस ने जो दहशत का नंगा नाच किया है उसका हिसाब कानूनी ढंग से ज़रूर लिया जाएगा।

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