नाबालिग लड़की संग दुष्कर्म और अपहरण के मामले में दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की कड़ी सजा सुनाई गई है तो वहीं 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। यह फैसला एडीजे विशेष पॉक्सो द्वितीय शिवानी सिंह की अदालत में मिशन शक्ति अभियान के तहत सुनाया गया है।
जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के जनपद अलीगढ़ के थाना जवां क्षेत्र में नाबालिग के अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल कैद की सजा सुनाते हुए 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। एडीजे विशेष पॉक्सो द्वितीय शिवानी सिंह की अदालत ने यह फैसला मिशन शक्ति अभियान के तहत सुनाया गया है। जबकि नाबालिक लड़की का अपहरण और दुष्कर्म के मामले में गवाही कमजोर होने के चलते अदालत ने साक्ष्यों के आधार पर फैसला सुनाया है। विशेष लोक अभियोजक रघुवंश शर्मा के बताएं अनुसार वारदात थाना जवा क्षेत्र में 6 अगस्त 2018 की है। जब कक्षा-9 की छात्रा अपने घर से स्कूल गई थी। उसी दौरान स्कूल जाते हुए उसे दुष्कर्म का आरोपी अपने साथ ले गया। परिजनों को जानकारी होने पर 9 अगस्त को थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया।
परिजनों ने इस मामले में अपनी ननिहाल में रहने वाले जिला बुलंदशहर के थाना छतारी क्षेत्र के गांव लाल गढ़ी निवासी सौरभ को नामजद किया गया था। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर नाबालिक लडक़ी को बरामद किया। मेडिकल परीक्षण कराया गया तो दुष्कर्म की पुष्टि हुई। इस दौरान आरोपी युवक की तरफ से पुलिस को दलील दी कि शादी के मकसद से यह किया था। लेकिन पुलिस ने बयानों के आधार पर अपहरण और दुष्कर्म के आरोपी को जेल भेज दिया और न्यायालय में चार्जशीट दायर कर दी। अदालत में मामले में साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को बीस साल कैद की सजा सुनाई गई तो वही 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है।