संजय राघव, सोहना
सोहना सिटी थाना पुलिस ने एक अल्ट्रासाउंड संचालक के खिलाफ लापरवाही व जान से मारने की धमकी देने का मुकदमा दर्ज किया है।सोहना के गोयल अल्ट्रासाउंड सेंटर की लापरवाही से जहाँ एक बच्चे की मौत हो गई वही बच्चे की माँ भी जिंदगी व मौत से जूझ कर आज अपने बच्चे के गम में आंसू बहा रही है लेकिन अल्ट्रासाउंड संचालक के रसूख के चलते पुलिस ने भी आधी अधूरी धाराओ के तहत मुकदमा दर्ज कर अपना पल्ला झाड़ लिया हैl
जानकारी के अनुसार गोयल अल्ट्रासाउंड संचालक ने एक अलीपुर गाव निवासी दलित गर्भवती महिला का लगातार दो बार अल्ट्रासाउंड किया lलेकिन दोनों बार गलत रिपोर्ट दी जिस कारण गर्भ में ही बच्चे की मौत हो गई lअल्ट्रासाउंड संचालक लगातार दोनों ही रिपोर्ट में एक ही बच्चा दर्शाता रहा लेकिन महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे थे इस संबंध में सोहना पुलिस ने महिला के पति हीरानंद की शिकायत पर अल्ट्रासाउंड संचालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी हैl सबसे बड़ी बात यह है कि जब पीड़ित ने अल्ट्रासाउंड संचालक के खिलाफ कार्रवाई की बात की उस समय पहले तो अल्ट्रासाउंड संचालक ने उसे राजीनामे का दबाव बनाया लेकिन जब पीड़ित ने कानूनी कार्यवाही करने की मांग की तो उसे जान से मारने की धमकी तक दे डाली। गांव अलीपुर निवासी हीरानंद ने बताया कि उसकी पत्नी गर्भ से थीl वह उसने इसी के चलते मेडिकल जांच के लिए अपनी पत्नी का अल्ट्रासाउंड 25 सितम्बर17 को सोहना में स्थित गोयल अल्ट्रासाउंड सेंटर से करवायाl रिपोर्ट के अनुसार पहली रिपोर्ट में अल्ट्रासाउंड संचालक ने महिला के गर्भ में एक बच्चा बताया l वहीं, 17 जनवरी कोजब दोबारा महिला का अल्ट्रासाउंड इसी सेंटर में करवाया गया उस दौरान भी अल्ट्रासाउंड संचालक ने केवल एक ही बच्चा महिला के गर्भ में बताया lजब महिला को डिलीवरी पेन हुआ तो उसे सोहनाके सरकारी अस्पताल में दाखिल कराया गयाl जहां पर एक बच्चा होने के बाद महिला को दोबारा पेट में दर्द शुरू हो गया उस दौरान डॉक्टरों को पता चला कि महिला के गर्भ में जुड़वा बच्चे थेl इस लापरवाही के कारण महिला को रेफर कर दिया गयाl जिस कारण उसका दूसरा बच्चा मौत के आगोश में समा गया. इस मामले में महिला के पति ने इसकी शिकायत स्वास्थ्य विभाग में दी लेकिन स्वास्थ विभाग द्वारा किसी तरह की कार्यवाही अमल में नही लाई जाने पर पीड़ित ने एक शिकायत सी एम विंडो में दी जिस पर कार्यवाही करते हुए सोहना पुलिस के एसीपी ब्रहम सिंह ने बताया कि अल्ट्रासाउंड संचालक बिल्लू गोयल व सोनोलॉजिस्ट जितेंद्र कुमार सारस्वत के खिलाफ मामला धारा 304,34,506 के तहत तो मामला दर्ज कर लिया है.