पंजाब

पंजाब मानवाधिकार आयोग ने हिन्दू देवताओ का अपमान करने वाले वकील प्रितपालजीत सिंह की सदस्यता पर बार कौंसिल को कार्रवाई करने के निर्देश दिए

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जालंधर : पंजाब मानवाधिकार आयोग ने बुधवार को गत मास 27 जून को हिन्दू देवताओ के बारे बार बार अपशब्द लिखने वाले होशियारपुर के वकील प्रितपालजीत सिंह सख्ती दिखाते हुए 9 अगस्त को पंजाब पुलिस के डीजीपी व एसएसपी से स्टेटस रिपोर्ट मांगते हुए पंजाब हरियाणा बार कौंसिल को भी नोटिस कर आरोपी प्रितपालजीत सिंह के खिलाफ बार कौंसिल ऑफ इंडिया एक्ट के कानून अनुसार आरोपी के खिलाफ कारवाई कर रिपोर्ट पेश करने का सख्त निर्देश जारी कर दिया है।

गौरतलब है कि होशियारपुर बार ग्रुप मे दर्ज़नो वकीलो के विरोध करने के बावजूद बेपरवाह होकर आरोपी प्रितपालजीत सिंह देर रात तक बार-बार हिन्दू देवताओ के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दावली लिखी थी।जिसके बाद तेज तर्रार6 हिन्दू नेता व पंजाब युवा भाजपा के मीडिया इंचार्ज अशोक सरीन हिक्की ने होशियारपुर सिटी थाना मे मुकदमा नंबर 112 धारा 153A,295A,505(2)आई.पी.सी मे दर्ज हुआ था और उसके बाद पूरे पंजाब के बठिंडा,मानसा,फतेहगढ़,कपूरथला,फगवाड़ा समेत अलग-अलग शहरो मे लोगो ने सरदार प्रितपालजीत सिंह के खिलाफ विरोध दर्ज करवा पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह से आरोपी होशियारपुर के आरोपी वकील की गिरफ्तारी के लिए मांग पत्र दिए थे।सरीन ने कहा सरीन ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मुकदमे मे केवल एक वकील नही है पंजाब विरोधी अलगावादी सोच व असमाजिक तत्व लिप्त है जो पंजाब की अमन शांति भंग कर समाज मे दंगे भड़काना चाहते है।इसलिए पंजाब पुलिस के डीजीपी दिनकर गुप्ता को इस मामले की जांच पंजाब पुलिस के किसी एडीजीपी स्तर के अधिकारी के नेतृत्व मे करवानी चाहिए ताकि केवल आरोपी का मोबाइल रिकवर नही किया जाए जांच मे पता किया जाए की इस तरह के गलत गंदे6 भड़काऊ सन्देश कौन लोग बैठकर साजिशन इस तरह वायरल करवा रहे है।सरीन ने एसएसपी होशियारपुर से अपील कर कहा कि आरोपी की फेसबुक आईडी व व्हाट्स एप स्टेटस फ़ोटो अपलोड करने की सारी डिटेल निकलवाई जाए क्योंकि आरोपी ने अपनी फ़ेसबुक को ब्लॉक कर दिया है।हमे जानकारी मिली है कि आरोपी विदेशो मे बैठे अलगावादियों आंतकवादियो के आपत्तिजनक सन्देश चित्र अपलोड करता रहा है।

सोमवार को हाईकोर्ट में जस्टिस इंदरजीत सिंह के अदालत में जमानत याचिका की सुनवाई 

गौरतलब है की आरोपी वकील प्रितपालजीत सिंह को होशियारपुर के एडिशनल सैशन जज गुरजंड सिंह ने अरेस्ट स्टे देने के बाद दोनो पक्षो के वकीलो की बात सुनकर आरोपी की जमानत याचिका को रद्द कर दिया था।जिसके बाद आरोपी ने माननीय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट मे जमानत याचिका लगाई है जिसकी सुनवाई 22 जुलाई सोमवार को जस्टिस इंदरजीत सिंह की अदालत मे है।

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