पंजाब

विज्ञापन पॉलिसी की धज्जियां उड़ा रहा निगम, जॉकी अंडर गारमेंट्स की अश्लील होर्डिंग लगाई गेट पर

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नीरज सिसौदिया, जालंधर
नगर निगम के अधिकारी खुलेआम विज्ञापन पॉलिसी 2018 की धज्जियां उड़ा रहे हैं| नगर निगम के मेन गेट पर ही जॉकी अंडर गारमेंट्स की अश्लील तस्वीर लगी होर्डिंग लगाई गई है| निगम की पार्किंग की छत के पास जॉकी अंडरवियर की अश्लील तस्वीर लगाई गई है जो नग्नता को बढ़ावा दे रही है|

इसके अलावा मॉडल टाउन मार्केट और शहर के अन्य स्थानों में भी ऐसी ही होर्डिंग लगाई गई हैं| इतना ही नहीं इस होर्डिंग पर न तो लाइसेंस लेने वाली एडवरटाइजिंग कंपनी का नाम और कांटेक्ट नंबर दर्ज किया गया है, ना ही साइज लिखा गया है और न ही अनुमति की समय सीमा ही लिखी गई है| पंजाब म्युनिसिपल आउटडोर एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2018 के तहत यह सभी चीजें होर्डिंग पर लिखना अनिवार्य है| इस पॉलिसी के तहत कोई भी व्यक्ति किसी भी जमीन, बिल्डिंग अथवा किसी वाहन के ऊपर एडवरटाइजमेंट नहीं लगा सकता| अगर कोई भी विज्ञापन| शहरी स्थानीय निकाय के अंतर्गत आने वाली जगहों पर बिना कमिश्नर की अनुमति के कोई भी विज्ञापन नहीं लगाया जा सकता| इसके लिए बाकायदा लिखित तौर पर कमिश्नर की अनुमति लेना अनिवार्य है| कमिश्नर को सरकार के पास एक रिपोर्ट भेजनी होती है जिसमें यह उन्हें करना अनिवार्य होता है कि उसके कार्य क्षेत्र में विज्ञापन पॉलिसी के तहत ही विज्ञापन बताए गए हैं| पंजाब म्युनिसिपल आउटडोर एडवर्टाइजमेंट पॉलिसी 2018 के सभी प्रावधानों को सभी कमिश्नरों को 2 महीने के अंतर्गत अनुपालन कराना अनिवार्य है|

यह समय उस दिन से माना जाएगा जिस दिन नोटिफिकेशन जारी हुआ था| नोडल अफसर को इस संबंध में हर 15 दिन पर अपनी रिपोर्ट कमिश्नरों को साफ नहीं थी कि उनके कार्य क्षेत्र में नई विज्ञापन पॉलिसी का पूरी तरह से अनुपालन किया जा रहा है| अगर नोडल अफसर और अन्य संबंधित अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में पॉलिसी के सभी प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया जा रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जानी सुनिश्चित की गई थी| इसे ड्यूटी में लापरवाही माना जायेगा| साथ ही इसमें यह भी प्रावधान किया गया था कि ड्यूटी में लापरवाही के कारण सरकार को जो भी रेवेन्यू लॉस होगा उसकी भरपाई भी इन्हीं अधिकारियों से की जाएगी| इसमें यह भी अधिकार दिए गए हैं कि बिना नोटिस दिये अवैध विज्ञापन को तत्काल हटाया जा सकता है| मुंसिपल एक्ट के तहत शहरी स्थानीय निकाय द्वारा संबंधित संस्थान पर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है| शहरी स्थानीय निकाय के पुलिस प्रभारी की जिम्मेदारी होगी कि ट्रैफिक बेरीकेड्स पुलिस सहायता बोस और ट्रैफिक सहायता बूथ पर कोई भी विज्ञापन ना लगाया जाए| इस संबंध में उन्हें हर 15 दिन में एक रिपोर्ट पुलिस कमिश्नर या जिले के एसएसपी को सौंपनी होगी| साथ ही कमिश्नर और एसएसपी को यह रिपोर्ट डायरेक्टर लोकल बॉडी डिपार्टमेंट को हर माह देनी होगी| कांग्रेस की आरटीआई सेल के पंजाब के वाइस प्रेसिडेंट संजय सहगल ने मांग की है कि न्यूडिटी से परिपूर्ण एडवर्टाइजमेंट करने पर जॉकी कंपनी के खिलाफ जुर्माना किया जाए| साथ ही इसके कारण जो रेवेन्यू लॉस हुआ है वह नोडल अफसरों से वसूल किया जाए|

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