झारखण्ड

मोदी और शाह के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का केस दर्ज

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चंद्रभूषण सिंह, रांची 

चुनाव के दौरान किए गए वादों को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Narendra modi) और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit shah)  के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया गया है| यह केस झारखंड हाई कोर्ट (jharkhand Highcourt) के एक वकील हरेंद्र की शिकायत पर दर्ज किया गया है| हाईकोर्ट के वकील हरेंद्र ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गृहमंत्री अमित शाह और केंद्रीय राज्यमंत्री रामदास अठावले के खिलाफ केस दायर करते हुए कहा है कि 2014 में हुए लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री पद के तत्कालीन उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने जनता से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद वह विदेशों में जमा काला धन भारत लाएंगे और उस काले धन में से प्रत्येक भारतीय के बैंक खाते में 15-15 लाख रुपए जमा करवाएंगे| लेकिन सत्ता पर काबिज होने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना यह वादा पूरा नहीं किया| जबकि इसी वादे की बदौलत जनता ने उन्हें बहुमत दिया|

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हरेंद्र ने कहा है कि नरेंद्र मोदी ने 2013 में 7 नवंबर को छत्तीसगढ़ में जनता से यह वादा किया था कि वह 15 लाख रुपए हर भारतीय के खाते में जमा करवाएंगे लेकिन अब वह अपने वादे से मुकर गए ना तो वे देश में काला धन लाए और न ही किसी भी भारती के खाते में 15 लाख रुपए उन्होंने जमा करवाएं| हरेंद्र ने आरोप लगाया है कि अमित शाह ने भी 5 फरवरी 2015 को एक न्यूज़ चैनल को दिए गए इंटरव्यू में यह बात कही थी कि सत्ता में आने के बाद जब नरेंद्र मोदी काला धन लाएंगे तो 15-15 लाख रुपए हर भारती के खाते में जमा कराए जाएंगे लेकिन आज तक यह पैसा जमा नहीं करवाया गया| इसी तरह उन्होंने रामदास अठावले पर भी आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में अठावले ने भी जनता को इसी तरह से गुमराह किया| अठावले ने 18 दिसंबर 2018 को काला धन आने पर ₹15 लाख हर भारतीय को देने की बात कही थी लेकिन अब वह भी अपने वादे से मुकर गए हैं| इस वजह से हरेंद्र और सभी भारतीय ठगा महसूस कर रहे हैं.

हरेंद्र की शिकायत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 415 और 420 एवं लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 123 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है| मामले की अगली सुनवाई 1 फरवरी को की जाएगी|

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